ETV Bharat / city

हाईकोर्ट ने हिमालयन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा, क्यों न आप पर की जाए अवमानना की कार्यवाही? - case of increase in fees in Ayurvedic Medical Colleges

नैनीताल हाईकोर्ट ने हिमालयन मेडिकल कॉलेज देहरादून के प्रिंसिपल को 2 मार्च को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि क्यों न आप के खिलाफ कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाए.

high-court-on-increase-fees-in-ayurvedic-medical-colleges
फीस बढ़ोत्तरी मामले पर सख्त हुआ हाईकोर्ट
author img

By

Published : Feb 20, 2020, 7:04 PM IST

Updated : Feb 20, 2020, 8:02 PM IST

नैनीताल: आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस वृद्धि मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में हिमालयन मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर क्यों न आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए.

फीस बढ़ोत्तरी मामले पर सख्त हुआ हाईकोर्ट

बता दें राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2014 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार कर दी थी. सरकार के इस आदेश को कॉलेज के छात्रों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए बढ़ी हुई फीस वृद्धि के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही हाईकोर्ट ने कॉलेज और सरकार को आदेश दिए थे कि जिन छात्रों से बढ़ी हुई फीस ली गई है थी उन्हें फीस वापस की जाए.

पढ़ें- अंग्रेजों की पसंदीदा जगह थी ग्वालदम, उपेक्षा से हसीन वादियों के बीच बेरंग महसूस कर रहे लोग

जिसके बाद अबतक कॉलेजों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है. इस मामले में कॉलेज के छात्रों ने एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून के प्रिंसिपल को 2 मार्च को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि क्यों न आप के खिलाफ कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाए.

नैनीताल: आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में फीस वृद्धि मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में हिमालयन मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल को 2 मार्च को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल से पूछा है कि आदेश का पालन न करने पर क्यों न आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए.

फीस बढ़ोत्तरी मामले पर सख्त हुआ हाईकोर्ट

बता दें राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2014 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार कर दी थी. सरकार के इस आदेश को कॉलेज के छात्रों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए बढ़ी हुई फीस वृद्धि के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही हाईकोर्ट ने कॉलेज और सरकार को आदेश दिए थे कि जिन छात्रों से बढ़ी हुई फीस ली गई है थी उन्हें फीस वापस की जाए.

पढ़ें- अंग्रेजों की पसंदीदा जगह थी ग्वालदम, उपेक्षा से हसीन वादियों के बीच बेरंग महसूस कर रहे लोग

जिसके बाद अबतक कॉलेजों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है. इस मामले में कॉलेज के छात्रों ने एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून के प्रिंसिपल को 2 मार्च को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्होंने कहा है कि क्यों न आप के खिलाफ कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाए.

Last Updated : Feb 20, 2020, 8:02 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.