नई दिल्ली : गंगाजल पर जीएसटी लगाए जाने की खबरें सामने आने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (CBIC) ने इसका खंडन किया है. CBIC ने अपने ट्वीट के जरिए गंगाजल पर लगने वाले जीएसटी के खबर को गलत बताया है. जीएसटी लगाने वाले खबर को इनकार करते कहा कि गंगाजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है.
CBIC ने अपने एक्स पर लिखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में गंगाजल पर जीएसटी लगाने की बात सामने आई है. सीबीआईसी ने कहा कि गंगाजल का उपयोग पूरे देश में लोगों के द्वारा पूजा के सामग्री के तौर पर किया जाता है. CBIC ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूजा सामग्री को GST के लिस्ट से बाहर रखा गया है. बता दें कि 14वें और 15वें GST काउंसिल की बैठक में पूजा सामग्री पर लगने वाले जीएसटी पर चर्चा की गई थी. इसी बैठक के दौरान पूजा सामग्री को GST को बाहर रखने का फैसला लिया गया था.
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Clarification regarding certain media reports on applicability of GST on Gangajal. pic.twitter.com/t598ahN07x
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कुछ दिनों पहले मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि गंगाजल पर 18 फीसदी जीएसटी लग सकता है. इसी को सीबीआईसी ने नकारा है और कहा गंगाजल पर 18 फीसदी नहीं लगेगा. त्योहारी सीजन से पहले, वित्त मंत्रालय के Revenue Department ने 12 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि गंगाजल और धार्मिक पूजा में उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं को माल और सेवा कर (GST) के तहत छूट दी गई है.