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18 अप्रैल को अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ तय होंगे आरोप

विशेष एनआईए कोर्ट (Special NIA Court) ने सोमवार को कहा कि वह 18 अप्रैल को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Kashmiri separatist leader Yasin Malik) और अन्य के खिलाफ आरोप तय करेगी.

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यासीन मलिक
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Published : Apr 11, 2022, 3:42 PM IST

Updated : Apr 11, 2022, 3:48 PM IST

श्रीनगर: विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) 18 अप्रैल को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक (Kashmiri separatist leader Yasin Malik) सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय करेगी. दरअसल, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित गैरकानूनी गतिविधियों के लिए का मामला दर्ज किया गया है.

वहीं कश्मीरी अलगाववादी नेता, जिनमें यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट उर्फ ​​पीर सैफुल्ला और कई अन्य को भी आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाये गये हैं.

यह भी पढ़ें- हिज्ब-उत-तहरीर मामला : एनआईए ने आईएस संचालक के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने पहले की गई सुनवाई के दौरान कहा था कि विश्लेषण से पता चलता है कि गवाहों के बयान और दस्तावेज और साक्ष्यों ने लगभग सभी अभियुक्तों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा है. सभी का सामान्य उद्देश्य है. इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों में समानता है. आतंकवादी/आतंकवादी संगठनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं और पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की फंडिंग का साक्ष्य भी सामने आया है. हालांकि विशेष अदालत ने तीन लोगों कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद आसिया अंद्राबी को आरोप मुक्त कर दिया है.

श्रीनगर: विशेष एनआईए अदालत (Special NIA Court) 18 अप्रैल को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक (Kashmiri separatist leader Yasin Malik) सहित अन्य के खिलाफ आरोप तय करेगी. दरअसल, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित गैरकानूनी गतिविधियों के लिए का मामला दर्ज किया गया है.

वहीं कश्मीरी अलगाववादी नेता, जिनमें यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट उर्फ ​​पीर सैफुल्ला और कई अन्य को भी आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगाये गये हैं.

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एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने पहले की गई सुनवाई के दौरान कहा था कि विश्लेषण से पता चलता है कि गवाहों के बयान और दस्तावेज और साक्ष्यों ने लगभग सभी अभियुक्तों को एक-दूसरे के साथ जोड़ा है. सभी का सामान्य उद्देश्य है. इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों में समानता है. आतंकवादी/आतंकवादी संगठनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं और पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की फंडिंग का साक्ष्य भी सामने आया है. हालांकि विशेष अदालत ने तीन लोगों कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद आसिया अंद्राबी को आरोप मुक्त कर दिया है.

Last Updated : Apr 11, 2022, 3:48 PM IST
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