मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके परिजनों से जुड़े अलीबाग के आठ भूखंड और मुंबई में दादर के एक फ्लैट को कुर्क किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पीएमएलए कानून के तहत भूखंड और फ्लैट की खरीद-बिक्री पर रोक के लिए अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है. यह कुर्की मुंबई में एक 'चॉल' के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपये के कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से संबंधित है.
ईडी ने इस पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में महाराष्ट्र के व्यवसायी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था और बाद में आरोपपत्र भी दाखिल किया था. एजेंसी ने पिछले साल संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक अन्य मामले और प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी के साथ उनके कथित संबंधों को लोकर पूछताछ की थी.
ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के नाम हैं. इसकी कीमत 11 करोड़ रुपये है. बता दें, राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने बीते दिनों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर दावा किया था कि पात्रा चवल भूमि घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी उनके और उनके रिश्तेदारों व दोस्तों के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है. साथ ही राउत ने आरोप लगाया था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने के लिए किया जा रहा है.
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