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वाराणसी कोयला व्यवसायी मामला: माफिया मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में लिखित बयान दाखिल

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Published : Aug 17, 2023, 10:55 PM IST

कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा मामले में आज आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उनका लिखित बयान कोर्ट में दाखिल किया गया. अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

वाराणसी
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वाराणसी: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की ओर से अतिरिक्त लिखित बयान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में दाखिल किया गया. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा द्वारा बयान दाखिल करने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख नियत की.

बता दें कि रविन्द्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था. इस अपहरण कांड की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं, आपको बता दें कि इससे पूर्व सुनवाई पर आरोपी मुख्तार अंसारी का अदालत में बयान दर्ज किया गया था. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत में विचाराधीन इस मामले में कोर्ट द्वारा जो सवाल पूछा गया मुख्तार अंसारी ने उसका जवाब दिया था. अदालत ने अगली सुनवाई और आरोपी का लिखित कथन दाखिल करने के लिए 17 अगस्त यानी आज की तारीख तय की थी.

वाराणसी: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में गुरुवार को आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की ओर से अतिरिक्त लिखित बयान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्जवल उपाध्याय की अदालत में दाखिल किया गया. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व आदित्य वर्मा द्वारा बयान दाखिल करने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख नियत की.

बता दें कि रविन्द्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था. इस अपहरण कांड की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा. इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं, आपको बता दें कि इससे पूर्व सुनवाई पर आरोपी मुख्तार अंसारी का अदालत में बयान दर्ज किया गया था. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत में विचाराधीन इस मामले में कोर्ट द्वारा जो सवाल पूछा गया मुख्तार अंसारी ने उसका जवाब दिया था. अदालत ने अगली सुनवाई और आरोपी का लिखित कथन दाखिल करने के लिए 17 अगस्त यानी आज की तारीख तय की थी.

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