वाराणसी: माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार को वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा. हालांकि, पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. मामला वाराणसी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा की हत्या और उनके भाई महावीर प्रसाद गुप्ता को धमकाने से जुड़ा हुआ है. इस पुराने मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी आरोपी हैं और विशेष मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की अदालत में मुख्तार को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा.
दरअसल, रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं और इसको लेकर लगातार मुख्तार पर शिकंजा भी कसता जा रहा है. पिछले दिनों भी मुख्तार अंसारी को इसी मामले में गाजीपुर कोर्ट से सजा भी मिल चुकी है. अभियोजन पक्ष के गवाह को लेकर दाखिल अर्जी खारिज करने के बाद मुख्तार अंसारी का आज वाराणसी कोर्ट में बयान दर्ज होगा. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को पेश करने का आदेश दिया है. इस प्रकरण में मुख्तार अंसारी की यह पेशी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
इस मामले में एक गवाह को तलब करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की शासन से इसकी अनुमति भी ली गई है. अभियोजन का गवाह कई सम्मन पर नहीं आने के कारण जज ने उसे अवसर देना बंद कर दिया था. डीएम ने शासन को अवगत कराते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए पत्र लिखा था. वहीं, दूसरी तरफ इस केस में कोर्ट ने प्रकरण के मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज करने की तिथि निर्धारित की है. मुख्तार को बांदा जेल से कोर्ट रूम में मछली तलब किया गया है.
मामला रविंद्रपुरी कॉलोनी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या से जुड़ा है. 22 जनवरी 1997 को यह घटना हुई थी. अपहरण के बाद इसकी विवेचना चल रही थी. 5 नवंबर 1997 को रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद को फोन पर धमकी भी मिली थी. इसमें उसे बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी. महावीर प्रसाद की तहरीर पर 1 दिसंबर 1997 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. महावीर प्रसाद के केस में पुलिस विवेचना के बाद धमकी के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. 24 अगस्त 2021 को मुख्तार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद गवाहों को तलब किया गया था. लेकिन, मुख्य गवाह कोर्ट में आया ही नहीं.
यह भी पढ़ें: उर्दू पढ़ने आई 9 साल की बच्ची से मौलवी ने किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा