वाराणसीः शाइन सिटी प्रकरण में पुलिस कमिश्नर वाराणसी ए.सतीश गणेश ने गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है. गैंगस्टर एक्ट के तहत शाइन सिटी प्रकरण में करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी.
बता दें कि शाइन सिटी की करोड़ों की संपत्तियां लखनऊ एवं प्रयागराज में है. इस संबंध में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि शाइन सिटी के एमडी राशिद नसीम की संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी. राशिद नसीम लोगों के खून पसीने की कमाई डकारकर विदेश भाग गया है.
पिछले साल वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने शाइन सिटी (Shine City) के कई मेंबर्स को (inter State Operation) अंतरराज्यीय अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश की कॉपी (CP/DM/SP) ग्रामीण, लखनऊ एवं डीएम (DM) और एसएसपी (SSP) प्रयागराज को भेजा जा रहा है. वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम दोनों शहरो के लिए शीघ्र रवाना होंगी. इसके बाद तत्काल कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.
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कुर्क की जाने वाली संपत्तियों का विवरण है-
1. तहसील बक्शी का तालाब लखनऊ में 10 प्लॉट्स है. 2- तहसील मोहनलालगंज लखनऊ में 16 प्लॉट्स है. 3- तहसील बारा प्रयागराज में 81 प्लॉट्स है. 4- लखनऊ शहर के थाना महानगर और सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के दो फ्लैट्स हैं. ये प्रॉपर्टीज सरकारी अभिलेखों के अनुसार कुल अनुमानित मूल्य 18 करोड़ 15 लाख रुपये की हैं. कुर्की की कार्रवाई करने के लिए 4 स्पेशल टीम गठित की गई हैं. यह टीमें स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम देंगी.