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काशी विद्यापीठ की एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

काशी विद्यापीठ की एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त (Kashi Vidyapeeth LLB entrance exam canceled) करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिया.

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Allahabad High Court order Kashi Vidyapeeth LLB entrance exam canceled काशी विद्यापीठ की एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश
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Published : Dec 16, 2022, 8:20 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में सत्र 2022-23 के लिए 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा को निरस्त (Kashi Vidyapeeth LLB entrance exam canceled) कर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार को इस बारे में तत्काल अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय नए सिरे से 2022-23 की प्रवेश परीक्षा कराए. यह भी स्पष्ट किया कि जो परीक्षार्थी 16 अगस्त 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित थे. वे नई प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होंगे. कोर्ट ने कहा कि 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है. इसलिए उसके आधार पर हुए प्रवेश अपने आप समाप्त माने जाएंगे.

काशी विद्यापीठ की एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त करने का आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आकाश राय एवं 17 अन्य छात्रों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है. परीक्षा परिणाम अक्तूबर 2022 को घोषित हुआ था. कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति को परीक्षा में शामिल अधिकारियों एवं अध्यापकों के खिलाफ विभागीय जांच व उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है.

कोर्ट ने कहा कि उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो परीक्षा को सही तरीके से कराने में विफल रहे. यह कार्रवाई एक महीने के भीतर शुरू की जाए. साथ ही कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई छह माह के भीतर पूरी कर ली जाए. (varanasi up news)

ये भी पढ़ें- 10 साल की सज़ा के बाद ईडी की पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी की मुस्कान हुई गायब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में सत्र 2022-23 के लिए 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा को निरस्त (Kashi Vidyapeeth LLB entrance exam canceled) कर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार को इस बारे में तत्काल अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय नए सिरे से 2022-23 की प्रवेश परीक्षा कराए. यह भी स्पष्ट किया कि जो परीक्षार्थी 16 अगस्त 2022 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित थे. वे नई प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होंगे. कोर्ट ने कहा कि 16 अगस्त 2022 को हुई प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी गई है. इसलिए उसके आधार पर हुए प्रवेश अपने आप समाप्त माने जाएंगे.

काशी विद्यापीठ की एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त करने का आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने आकाश राय एवं 17 अन्य छात्रों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है. परीक्षा परिणाम अक्तूबर 2022 को घोषित हुआ था. कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति को परीक्षा में शामिल अधिकारियों एवं अध्यापकों के खिलाफ विभागीय जांच व उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है.

कोर्ट ने कहा कि उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो परीक्षा को सही तरीके से कराने में विफल रहे. यह कार्रवाई एक महीने के भीतर शुरू की जाए. साथ ही कुलपति यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई छह माह के भीतर पूरी कर ली जाए. (varanasi up news)

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