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उन्नाव: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुछ साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी हत्या कर दी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 50 हजार का अर्थदंड देने का आदेश दिया है.

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
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Published : Oct 6, 2019, 6:41 PM IST

उन्नाव: जिले में कुछ साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की पिटाई के बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, उसकी जलकर मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई में अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 50 हजार का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है.

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

क्या है पूरा मामला

  • अचलगंज थाना क्षेत्र के करौंदी गांव का मामला है.
  • नारायण ने 20 अप्रैल 2016 को गंगा घाट थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
  • अपनी पुत्री राजवती का विवाह 12 वर्ष पूर्व आशीष पुत्र बुद्धि लाल निवासी देवारा के साथ किया था.
  • विवाह के बाद पति आशीष और ससुराली जन दहेज को लेकर आए दिन राजवती के साथ मारपीट करते थे.
  • 20 अप्रैल 2016 की सुबह 6 बजे राजवती के साथ मारपीट कर उसे जलाकर मार डाला.
  • उक्त मुकदमे में पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

यह भी पढ़ें: लखनऊः स्वच्छ भारत मिशन की सच्चाई, आज भी कोसों दूर है विकास से यह गांव

मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रेमचंद की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा पचास हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश दिया है.
-प्रेमचंद, अधिवक्ता

उन्नाव: जिले में कुछ साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी की पिटाई के बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, उसकी जलकर मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई में अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 50 हजार का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है.

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

क्या है पूरा मामला

  • अचलगंज थाना क्षेत्र के करौंदी गांव का मामला है.
  • नारायण ने 20 अप्रैल 2016 को गंगा घाट थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
  • अपनी पुत्री राजवती का विवाह 12 वर्ष पूर्व आशीष पुत्र बुद्धि लाल निवासी देवारा के साथ किया था.
  • विवाह के बाद पति आशीष और ससुराली जन दहेज को लेकर आए दिन राजवती के साथ मारपीट करते थे.
  • 20 अप्रैल 2016 की सुबह 6 बजे राजवती के साथ मारपीट कर उसे जलाकर मार डाला.
  • उक्त मुकदमे में पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

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मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रेमचंद की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा पचास हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश दिया है.
-प्रेमचंद, अधिवक्ता

Intro:दहेज की मांग पूरी ना होने पर पति ने पत्नी की पिटाई के बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिससे उसकी जलकर मौत हो गई मुकदमा की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं ₹50000 का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश न्यायाधीश ने दिया।


Body:अचलगंज थाना क्षेत्र के करौंदी गांव निवासी नारायण पुत्र छंगा ने 20 अप्रैल 2016 गंगा घाट थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने पुत्री राजवती का विवाह 12 वर्ष पूर्व आशीष पुत्र बुद्धि लाल निवासी देवारा कला थाना गंगाघाट के साथ किया था। विवाह के बाद पति आशीष व ससुराली जन दहेज की मांग को लेकर आए दिन राजवती के साथ मारपीट करते थे। 20 अप्रैल 2016 की सुबह 6:00 बजे पुत्री राजवती के साथ मारपीट कर उसे जलाकर मार डाला। उक्त मुकदमे में पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।


Conclusion:वही आज अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर 6 के यहां उक्त मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रेमचंद की दलीलों को तर्कसंगत ठहराते हुए आरोपित पति आशीष को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बाइट:--प्रेमचंद शासकीय अधिवक्ता उन्नाव
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