सुलतानपुर: मामला शहर के नगर कोतवाली अंतर्गत गभडिया मोहल्ले में संचालित स्टार हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, जहां पर मोतिगरपुर थाना क्षेत्र निवासी नवविवाहिता रुचि पाठक को दलाल ने झांसा देकर सरकारी अस्पताल से स्टार हॉस्पिटल पहुंचा दिया था. यहां बिना परिजनों की स्वीकृति के तकनीकी सहायक खुर्शीद ने गर्भवती का ऑपरेशन कर दिया और उसकी मौत हो गई थी, घटना में स्टार हॉस्पिटल संचालक अख्तर, तकनीकी सहायक खुर्शीद और दलाल हसीना समेत राजकुमारी विवेचना में अभियुक्त के तौर पर सामने आई थी. इनकी जमानत अर्जी बचाव पक्ष की तरफ से न्यायालय में पेश की गई थी.
पीड़ित सोनिया उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट के आदेश से उनके परिवार और उन्हें बड़ी राहत मिली है और जीत की उम्मीद जगी है. अंतिम सांस तक वह इस लड़ाई को लड़ेंगी. वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद शर्मा और अनुराग शर्मा ने बताया कि हमारी तरफ से जमानत पर कड़ा विरोध किया गया. इस पर इनके तर्कों को आधार मानते हुए आरोपी मोहम्मद अख्तर और राशिद के संबंध में पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है. वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आशा बहू राजकुमारी सिंह निवासी मायंक थाना कूरेभार और तकनीकी सहायक खुर्शीद अहमद निवासी शाहगंज थाना कोतवाली नगर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है.