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सीतापुर: लॉकडाउन उल्लंघन पर कार्रवाई, पुलिस ने जारी किया पंपलेट

यूपी की सीतापुर पुलिस की ओर से लॉकडाउन को लेकर पंपलेट जारी किया गया है. जिसमें लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के निर्देश दिये गये है. इसके साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है.

action on lockdown violation
लॉकडाउन उल्लंघन पर कार्रवाई
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Published : Mar 26, 2020, 10:57 AM IST

सीतापुर: कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए जिला पुलिस की ओर से जनहित के लिए पंपलेट जारी किया गया. जिसमें लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही यदि कोई कोई समूह या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

जारी किये गये पंपलेट में पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, बैंक/एटीएम/बीमा, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार, डाक सेवाएं, गन्ना उत्पादन एवं परिवहन, आपातकालीन सेवाएं, विशेष पुलिस अधिकारी (spo), चिकिस्सा विभाग एवं मेडिकल स्टोर, खाद्य एवं रसद (फल, दूध, सब्जी, डेयरी, किराना, पेयजल, टेलीफोन/मोबाइल, दूरसंचार, ई कामर्स (खाद्य वस्तु ग्रासरी की होम डिलीवरी), पेट्रोल पंम्प, एलपीजी सिलिण्डर, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सभी को बाहर निकलने की छूट है .

उक्त सेवाओं के अतिरिक्त बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा. साथ ही वाहनों का चालान काटा जायेगा.

सीतापुर: कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए जिला पुलिस की ओर से जनहित के लिए पंपलेट जारी किया गया. जिसमें लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के निर्देश दिये गये हैं. इसके साथ ही यदि कोई कोई समूह या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

जारी किये गये पंपलेट में पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, बैंक/एटीएम/बीमा, पशु चिकित्सा एवं पशु आहार, डाक सेवाएं, गन्ना उत्पादन एवं परिवहन, आपातकालीन सेवाएं, विशेष पुलिस अधिकारी (spo), चिकिस्सा विभाग एवं मेडिकल स्टोर, खाद्य एवं रसद (फल, दूध, सब्जी, डेयरी, किराना, पेयजल, टेलीफोन/मोबाइल, दूरसंचार, ई कामर्स (खाद्य वस्तु ग्रासरी की होम डिलीवरी), पेट्रोल पंम्प, एलपीजी सिलिण्डर, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन सभी को बाहर निकलने की छूट है .

उक्त सेवाओं के अतिरिक्त बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा. साथ ही वाहनों का चालान काटा जायेगा.

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