गाजीपुर: आईएस 191 गैंग सरगना मुख्तार अंसारी का करीबी और शार्प शूटरों में शुमार बदमाश अंगद राय एक करोड़ 55 लाख की बेनामी अचल संपत्ति को जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुर्क किया है. यह संपत्ति मुहम्मदाबाद कस्बे के प्रभात नगर कॉलोनी में थी.
मुहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी शेखर सेंगर, कोतवाल शैलेश मिश्रा, थानाध्यक्ष भांवरकोल विवेक कुमार तिवारी, नायब तहसीलदार राहुल सिंह के नेतृत्व में टीम ने प्रभात नगर कॉलोनी में बने घर को सील कर जब्त कर लिया है. सीओ शेखर सेंगर के मुताबिक, यह बेनामी संपत्ति अंगद राय पुत्र स्व. सर्वदेव राय निवासी शेरपुर खुर्द थाना भांवरकोल ने अपनी बहन नीलम राय पत्नी सत्येंद्र राय निवासी वार्ड नंबर 5 गड़वा नगर पालिका मुहम्मदाबाद के नाम दर्ज की थी. इसकी कीमत 1 करोड़ 55 लाख अनुमानित बताई गई है.
सीओ के मुताबिक, अंगद राय उर्फ झूलन राय द्वारा गैंगेस्टर की धारा 14(1) के तहत हुई कुर्की की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई एक याचिका को ग़ाज़ीपुर की कोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम के आदेश को सही बताया था. कोर्ट ने कहा कि जो भी संपत्ति बनाई गई है, उसे अर्जित करने का कोई स्त्रोत नहीं है. इस बात की पुष्टि शासकीय अधिवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने बुधवार को किया था.
बता दें कि डीएम के आदेश पर 8 मई एवं 29 मई 2023 को अंगद राय उर्फ झूल्लन राय की अवैध स्त्रोतों से अर्जित अचल बेनामी सम्पत्तियों को कुर्क किया गया था. अंगद राय की वाराणसी, शेरपुर और भांवरकोल में अवैध अर्जित धन से अचल संपत्ति बनाई गई थी. जिसमें वाराणसी में कुल साढ़े 4 करोड़ से ज्यादे की संपत्ति, ग्राम शेरपुर कला भांवरकोल में पैतृक आबादी की भूमि पर निर्मित भवन की कीमत 7 करोड़ 17 लाख और मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के चक राशिद जफरपुरा शहरी मौजा में 10 करोड़ की अवैध अचल भू संपत्ति को कुर्क किया गया था. डीएम के आदेश के खिलाफ अंगद राय की पत्नी सरिता राय ने विशेष न्यायाधीश गैगेस्टर कोर्ट की अदालत में याचिका दायर की थी. न्यायालय ने साक्ष्यों और दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया है. साथ ही डीएम के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्रवाई को उचित ठहराया. बता दें कि अंगद राय पर कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल में बंद है.
इसे भी पढ़ें-मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय और गोरा राय को पांच-पांच साल की सजा, जेल में कैदी का तोड़ दिया था हाथ