सीतापुरः रेउसा थाना पुलिस ने डीएम के आदेश पर कमाल उर्फ फुर्रहन की आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति कुर्क की है. कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 92 लाख 97 हजार रुपये बताई जा रही है. कुर्क की गई संपत्ति में 8 भवन शामिल हैं.
पुलिस के अनुसार कमाल उर्फ फुर्रहन अहमद हसन, इस्लाम पुत्र हबीब, कयूम पुत्र हबीब, शफीक पुत्र सत्तार, एजाज पुत्र साबिर, इश्तियाक पुत्र सत्तार, मुजीब पुत्र बुलबुल उर्फ इकबाल निवासी बाजारपुरवा मजरा कसरा थाना रेउसा अपना एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपराध करते हैं. सभी अभियुक्त गोकशी जैसे अपराध में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ पहले से भी मुकदमा दर्ज है.
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अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग और उपभोग अभियुक्तों और उनके परिजनों द्वारा किया जा रहा था. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी. इसके बाद डीएम के आदेश पर बुधवार को कुर्की की कार्रवाई की गई.
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