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सीतापुर: लॉकडाउन-4 की गाइडलाइन जारी, जानें- कब खुलेंगे प्रतिष्ठान

कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन 4.0 का एलान कर दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 शुरू होने पर सीतापुर डीएम ने नई गाइडलाइन जारी की है.

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लॉकडाउन 4.0 में सीतापुर को रियायत.
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Published : May 20, 2020, 1:27 AM IST

सीतापुर: लॉकडाउन-4 लागू होने पर जिला प्रशासन की व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद दुकानें खोलने की समय सारिणी जारी की गई है. इसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 लागू है, इसलिए लॉकडाउन-4 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

डीएम ने कहा कि मास्क का प्रयोग न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-4 के दौरान कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानें खुलेंगी. हालांकि यहां कपड़े, जूते-चप्पल ट्रायल करना प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने सभी दुकानदारों से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए कहा है.

गुटका-तंबाकू रहेगा प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने बताया लॉकडाउन-4 के दौरान गुटका, तम्बाकू, पान-पुड़िया, रेस्टोरेन्ट-मिठाई, बेकरी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे. वहीं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे. किराना की दुकानें, कृषि संबंधित उपकरण, मरम्मत से संबंधित प्रतिष्ठान, मिट्टी के बर्तन, पत्तल-दोना की दुकान प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक खोले जा सकते हैं. खाद्य, बीज, कीटनाशक की दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक खोली जा सकेंगी. फल, दूध एवं सब्जी के ठेले आदि को प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं पांच बजे तक संचालित करने का आदेश है.

इस दिन खुलेंगी ये दुकानें
इसके अतिरिक्त सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक किताबें, स्टेशनरी, मुहर की दुकान, स्पोर्ट, साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान, चश्माघर, सीमेंट, सरिया, बालू, मौरंग, बांस, बल्ली, पटरा आदि समस्त बिल्डिंग सामग्री, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक लैब, ज्वैलरी की दुकानें, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की दुकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकानें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट, फ्लैक्स से संबंधित प्रतिष्ठान, कूलर, लोहे का बक्सा, बखारी की दुकानें खोली जा सकेंगी.

इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते और चप्पल की दुकानें, घड़ी की दुकानें, मरम्मत कार्य तथा बैग, अटैची, सूटकेस से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे.

सीतापुर: लॉकडाउन-4 लागू होने पर जिला प्रशासन की व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद दुकानें खोलने की समय सारिणी जारी की गई है. इसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 लागू है, इसलिए लॉकडाउन-4 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.

डीएम ने कहा कि मास्क का प्रयोग न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-4 के दौरान कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानें खुलेंगी. हालांकि यहां कपड़े, जूते-चप्पल ट्रायल करना प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने सभी दुकानदारों से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए कहा है.

गुटका-तंबाकू रहेगा प्रतिबंधित
जिलाधिकारी ने बताया लॉकडाउन-4 के दौरान गुटका, तम्बाकू, पान-पुड़िया, रेस्टोरेन्ट-मिठाई, बेकरी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे. वहीं मेडिकल स्टोर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे. किराना की दुकानें, कृषि संबंधित उपकरण, मरम्मत से संबंधित प्रतिष्ठान, मिट्टी के बर्तन, पत्तल-दोना की दुकान प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक खोले जा सकते हैं. खाद्य, बीज, कीटनाशक की दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक खोली जा सकेंगी. फल, दूध एवं सब्जी के ठेले आदि को प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से सायं पांच बजे तक संचालित करने का आदेश है.

इस दिन खुलेंगी ये दुकानें
इसके अतिरिक्त सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक किताबें, स्टेशनरी, मुहर की दुकान, स्पोर्ट, साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान, चश्माघर, सीमेंट, सरिया, बालू, मौरंग, बांस, बल्ली, पटरा आदि समस्त बिल्डिंग सामग्री, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान, फोटोग्राफी, फोटोग्राफिक लैब, ज्वैलरी की दुकानें, कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की दुकान, गिफ्ट, मोबाइल की दुकानें, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स, बर्तन, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ऑफसेट, फ्लैक्स से संबंधित प्रतिष्ठान, कूलर, लोहे का बक्सा, बखारी की दुकानें खोली जा सकेंगी.

इसी प्रकार मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते और चप्पल की दुकानें, घड़ी की दुकानें, मरम्मत कार्य तथा बैग, अटैची, सूटकेस से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे.

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