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अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी: SC ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई - RAHUL GANDHI ON AMIT SHAH

भाजपा के कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.

RAHUL GANDHI ON AMIT SHAH
राहुल गांधी की फाइल फोटो. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 20, 2025, 2:36 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का इस्तेमाल किया था.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व में एक पीठ के सामने आया था जिसमें जस्टिस संदीप मेहता भी शामिल थे. वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा का प्रतिनिधित्व किया.

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि जारी नोटिस आगे के आदेश तक ट्रायल कोर्ट से पहले कार्यवाही के लिए रुक जाएगी और शिकायतकर्ता को अपना काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए कहा. झा ने कांग्रेस के सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने मार्च, 2018 में एक भाषण दिया, भाजपा की आलोचना की और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया.

एपेक्स कोर्ट में कांग्रेस के सांसद की याचिका ने पिछले साल के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शाह के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणी पर भाजपा नेता द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले को खारिज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. उच्च न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में चल रही 2018 मानहानि के मामले को कम करने के लिए गांधी द्वारा दायर की गई याचिका दायर की गई.

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का इस्तेमाल किया था.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व में एक पीठ के सामने आया था जिसमें जस्टिस संदीप मेहता भी शामिल थे. वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने शिकायतकर्ता भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा का प्रतिनिधित्व किया.

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि जारी नोटिस आगे के आदेश तक ट्रायल कोर्ट से पहले कार्यवाही के लिए रुक जाएगी और शिकायतकर्ता को अपना काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए कहा. झा ने कांग्रेस के सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने मार्च, 2018 में एक भाषण दिया, भाजपा की आलोचना की और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया.

एपेक्स कोर्ट में कांग्रेस के सांसद की याचिका ने पिछले साल के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शाह के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणी पर भाजपा नेता द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले को खारिज करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. उच्च न्यायालय में, ट्रायल कोर्ट में चल रही 2018 मानहानि के मामले को कम करने के लिए गांधी द्वारा दायर की गई याचिका दायर की गई.

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