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धर्म परिवर्तन में 8 पर मुकदमा दर्ज, जानें कैसे दर्ज हुआ था केस - सीतापुर में अपराध

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने जांच के बाद धर्म परिवर्तन की धाराओं को केस में बढ़ा दिया है. पुलिस ने विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है.

सीतापुर में धर्म परिवर्तन
सीतापुर में धर्म परिवर्तन
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Published : Dec 5, 2020, 3:34 PM IST

सीतापुर: जिले के तंबौर थाना क्षेत्र में 24 नवंबर की रात एक समुदाय का युवक गांव में ही रहने वाली दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की को भगा ले गया था. मामले की जानकारी होने पर लड़की के पिता ने तंबौर थाने में तहरीर दी थी.

जानकारी देते एसएसपी.

पिता ने नाबालिग पुत्री के अपरहण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि युवक ने अपने साथियों के सहयोग से उनकी बेटी का बहला-फुसलाकर अपरहण कर लिया है. पिता ने युवक पर उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया था.

7 लोग हिरासत में
पुलिस ने पिता के आरोपों और तहरीर के आधार पर धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है. इस मामले में मामले में हिंदू संगठनों ने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की गहनता से जांच करने की मांग की.

थाना पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में दर्ज किए गए मुकदमे में 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन परिषद अधिनियम की धारा को भी जोड़ दिया है. धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा तरमीम होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले पर नजर रखने लगे हैं.

24 नवंबर को तंबौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया था. इस संबंध में उनके परिजनों ने 27 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया था.उसके आधार पर 27 नवंबर को ही लागू हुए धर्म परिवर्तन कानून के तहत सुसंगत धाराओं को मुकदमे में जोड़ दिया गया है.

राजीव दीक्षित, एएसपी

पुलिस अधीक्षक ने इस मामले के अनावरण के लिए 7 टीमें लगाई हैं. इस मामले कुल 8 अभियुक्त थे. इनमें से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष एक अभियुक्त और नाबालिग की बरामदगी अभी बाकी है. उसके लिए आवश्यक टीमें भेजी गई हैं. पुलिस अधीक्षक भी इस संबंध में जांच कर रहे हैं.

सीतापुर: जिले के तंबौर थाना क्षेत्र में 24 नवंबर की रात एक समुदाय का युवक गांव में ही रहने वाली दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की को भगा ले गया था. मामले की जानकारी होने पर लड़की के पिता ने तंबौर थाने में तहरीर दी थी.

जानकारी देते एसएसपी.

पिता ने नाबालिग पुत्री के अपरहण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि युवक ने अपने साथियों के सहयोग से उनकी बेटी का बहला-फुसलाकर अपरहण कर लिया है. पिता ने युवक पर उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप लगाया था.

7 लोग हिरासत में
पुलिस ने पिता के आरोपों और तहरीर के आधार पर धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में भी लिया है. इस मामले में मामले में हिंदू संगठनों ने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की गहनता से जांच करने की मांग की.

थाना पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में दर्ज किए गए मुकदमे में 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन परिषद अधिनियम की धारा को भी जोड़ दिया है. धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा तरमीम होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले पर नजर रखने लगे हैं.

24 नवंबर को तंबौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया था. इस संबंध में उनके परिजनों ने 27 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया था.उसके आधार पर 27 नवंबर को ही लागू हुए धर्म परिवर्तन कानून के तहत सुसंगत धाराओं को मुकदमे में जोड़ दिया गया है.

राजीव दीक्षित, एएसपी

पुलिस अधीक्षक ने इस मामले के अनावरण के लिए 7 टीमें लगाई हैं. इस मामले कुल 8 अभियुक्त थे. इनमें से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. शेष एक अभियुक्त और नाबालिग की बरामदगी अभी बाकी है. उसके लिए आवश्यक टीमें भेजी गई हैं. पुलिस अधीक्षक भी इस संबंध में जांच कर रहे हैं.

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