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तत्काल प्रभाव से 35 घंटों के लिए जिले में आवागमन किया गया बंद, इन्हें रहेगी छूट

सीतापुर जिले के डीएम ने शनिवार रात 8 बजे से अगले 35 घंटों यानि कि सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए पूरे जिले में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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डीएम विशाल भारद्वाज
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Published : Apr 17, 2021, 7:45 PM IST

सीतापुर : डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार) की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 की प्रातः 07.00 बजे (35 घंटे) तक सम्पूर्ण जनपद में आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.

डीएम ने जारी किया आदेश -


● आवश्यक सेवाओं/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कार्मिकों को आवागमन की अनुमति होगी.

● त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की नामांकन प्रक्रिया के लिए आने वाले प्रत्याशी आदि को नामांकन स्थल तक आने/जाने के लिए रोका नहीं जाएगा.

● फार्मास्यूटिकल सहित कुछ अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सैनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी.

● शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.

● NDA की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी. परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी. कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा.

● कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी.

● अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी.

● जनपद के समस्त बाज़ार/मण्डियों (नगरीय/ग्रामीण) की साप्ताहिक बन्दी रविवार को होगी.

● प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी.

35 घंटों की अवधि में समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई, स्वच्छता एवं सैनेटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसमें अग्निशमन विभाग व चीनी मिलों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा.

सीतापुर : डीएम विशाल भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 17 अप्रैल, 2021 (शनिवार) की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 की प्रातः 07.00 बजे (35 घंटे) तक सम्पूर्ण जनपद में आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है.

डीएम ने जारी किया आदेश -


● आवश्यक सेवाओं/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े हुए कार्मिकों को आवागमन की अनुमति होगी.

● त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की नामांकन प्रक्रिया के लिए आने वाले प्रत्याशी आदि को नामांकन स्थल तक आने/जाने के लिए रोका नहीं जाएगा.

● फार्मास्यूटिकल सहित कुछ अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सैनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी.

● शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.

● NDA की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा के लिए कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी. परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी. कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा.

● कोविड-19 प्रोटोकाॅल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी.

● अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी.

● जनपद के समस्त बाज़ार/मण्डियों (नगरीय/ग्रामीण) की साप्ताहिक बन्दी रविवार को होगी.

● प्रेस प्रिन्ट/इलेक्ट्राॅनिक मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी.

35 घंटों की अवधि में समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई, स्वच्छता एवं सैनेटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इसमें अग्निशमन विभाग व चीनी मिलों के द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा.

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