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नाबालिग से छेड़खानी मामले में कोर्ट का 30 दिनों में आया फैसला, आरोपी को तीन साल कैद - minor molestation case

शामली में नाबालिग के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले (molestation case in shamli) में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय शामली
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Published : Sep 2, 2022, 8:12 PM IST

शामलीः जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) (Special Judge POCSO) द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ (molestation case in shamli) की वारदात के महज 30 दिनों बाद ही फैसला सुनाया गया है. इस मामले में कोर्ट द्वारा गंभीर मुकदमे में त्वरित संज्ञान लेने के चलते आरोपी को शीघ्रता से सजा मिल पाई.

दरअसल, मामला शामली जिले के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र का है. जहां 24 जुलाई 2022 की दोपहर तीन बजे एक लड़की (13 वर्ष) मकान की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी. आरोप है कि तभी एक युवक ने छत पर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की. लड़की द्वारा विरोध करते हुए शोर मचाने पर आरोपी छत से कूदकर फरार हो गया था. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (District Government Advocate Sanjay Chauhan) ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. पुलिस ने मामले में तत्परता से विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस केस की सुनवाई कैराना स्थित न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली के यहां चल रही थी. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे.

यह भी पढ़ें: कैराना में अपराध से तौबा कर गैंगस्टर आरिफ ने किया सरेंडर

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, इस मुकदमे में कोर्ट ने शुक्रवार को वारदात के महज 30 दिनों के बाद ही फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है.

उधर, थानाध्यक्ष गढ़ीपुख्ता कर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते मुकदमे में ससमय त्वरित कार्रवाई हो पाई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में शीघ्रता से दिए गए इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने भी संतुष्टि जाहिर की है.

शामलीः जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) (Special Judge POCSO) द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ (molestation case in shamli) की वारदात के महज 30 दिनों बाद ही फैसला सुनाया गया है. इस मामले में कोर्ट द्वारा गंभीर मुकदमे में त्वरित संज्ञान लेने के चलते आरोपी को शीघ्रता से सजा मिल पाई.

दरअसल, मामला शामली जिले के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र का है. जहां 24 जुलाई 2022 की दोपहर तीन बजे एक लड़की (13 वर्ष) मकान की छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी. आरोप है कि तभी एक युवक ने छत पर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की. लड़की द्वारा विरोध करते हुए शोर मचाने पर आरोपी छत से कूदकर फरार हो गया था. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (District Government Advocate Sanjay Chauhan) ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था. पुलिस ने मामले में तत्परता से विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस केस की सुनवाई कैराना स्थित न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली के यहां चल रही थी. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे.

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शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, इस मुकदमे में कोर्ट ने शुक्रवार को वारदात के महज 30 दिनों के बाद ही फैसला सुना दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया है.

उधर, थानाध्यक्ष गढ़ीपुख्ता कर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते मुकदमे में ससमय त्वरित कार्रवाई हो पाई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में शीघ्रता से दिए गए इस फैसले पर पीड़ित पक्ष ने भी संतुष्टि जाहिर की है.

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