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Shamli News : शामली में दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, महिलाओं को भी सजा

यूपी के शामली में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, वारदात में शामिल दो महिलाओं को भी 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.

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Published : Feb 22, 2023, 9:48 PM IST

शामली: जनपद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जबकि इस वारदात में पीड़िता का अपहरण करके ले जाने वाली दो महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है.

दरअसल, 10 अगस्त 2022 को शामली सदर कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया था कि चार दिन पहले उसकी 15 वर्षीय पुत्री का नसीमा और तबस्सुम ने अपहरण कर लिया, जिसे आरोपी महिलाएं बागपत जिले के बड़ौत में शौकीन निवासी गांव बलवा शामली के पास ले गई. वहां आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया, जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे. मामले में पुलिस ने आरोपी शौकीन और महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. मामले में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था.

यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली के यहां विचाराधीन चल रहा था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी शौकीन निवासी गांव बलवा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार दिया, जिस पर दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जबकि नसीमा और तबस्सुम पर अपहरण का दोष सिद्ध हुआ. न्यायालय द्वारा दोनों दोषी महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया.

पढ़ेंः फिरोजाबाद कोर्ट ने चार लोगों की हत्या के मामले में 29 साल बाद सुनाया फैसला, दो को दी उम्र कैद की सजा

शामली: जनपद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. जबकि इस वारदात में पीड़िता का अपहरण करके ले जाने वाली दो महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है.

दरअसल, 10 अगस्त 2022 को शामली सदर कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया था कि चार दिन पहले उसकी 15 वर्षीय पुत्री का नसीमा और तबस्सुम ने अपहरण कर लिया, जिसे आरोपी महिलाएं बागपत जिले के बड़ौत में शौकीन निवासी गांव बलवा शामली के पास ले गई. वहां आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया, जिसका मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए थे. मामले में पुलिस ने आरोपी शौकीन और महिलाओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. मामले में पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था.

यह मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली के यहां विचाराधीन चल रहा था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी शौकीन निवासी गांव बलवा को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार दिया, जिस पर दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. जबकि नसीमा और तबस्सुम पर अपहरण का दोष सिद्ध हुआ. न्यायालय द्वारा दोनों दोषी महिलाओं को भी पांच-पांच वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया.

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