ETV Bharat / state

हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को कोर्ट ने सुनाई एक माह की सजा

हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना (Kartar Singh Bhadana )को शामली की अदलात ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एक महीने की कारावास की सजा सुनाई है.

author img

By

Published : Feb 20, 2023, 10:53 PM IST

Updated : Feb 21, 2023, 6:37 AM IST

हरियाणा के
हरियाणा के

शामली: जनपद की स्थानीय अदालत ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सजा सुनाई है. न्यायालय ने भड़ाना को एक महीने का कारावास और 100 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

दरअसल, वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में करतार सिंह भड़ाना पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा था. करतार सिंह द्वारा बगैर अनुमति के सभा आयोजित की गई थी. इस मामले में उनके विरूद्ध स्थानीय थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया था.

शामली के एसपी अभिषेक ने सोमवार को बताया कि करतार सिंह के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन चल रहा था. उन्होंने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर करतार सिंह निवासी जागृती विहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 100 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है.

जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री करतार सिंह उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं. यूपी में वह राष्ट्रीय लोकदल से खतौली सीट से विधायक बन चुके हैं. लेकिन बागपत में उन्हें हार का सामाना करना पड़ा था. वहीं, यूपी के 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मुरैना-श्योपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनका मुकाबला हुआ था. लेकिन इस चुनाव में वह आर गए थे.

यह भी पढ़ें- Swara Bhaskar और सपा नेता फहाद अहमद के निकाह पर बवाल, मुस्लिम धर्म गुरु ने धर्म परिवर्तन के लिए कहा

शामली: जनपद की स्थानीय अदालत ने सोमवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सजा सुनाई है. न्यायालय ने भड़ाना को एक महीने का कारावास और 100 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

दरअसल, वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र में करतार सिंह भड़ाना पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा था. करतार सिंह द्वारा बगैर अनुमति के सभा आयोजित की गई थी. इस मामले में उनके विरूद्ध स्थानीय थाने में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया था.

शामली के एसपी अभिषेक ने सोमवार को बताया कि करतार सिंह के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन चल रहा था. उन्होंने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर करतार सिंह निवासी जागृती विहार थाना मेडिकल जनपद मेरठ को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 100 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दस दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है.

जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री करतार सिंह उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्यप्रदेश राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं. यूपी में वह राष्ट्रीय लोकदल से खतौली सीट से विधायक बन चुके हैं. लेकिन बागपत में उन्हें हार का सामाना करना पड़ा था. वहीं, यूपी के 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मुरैना-श्योपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनका मुकाबला हुआ था. लेकिन इस चुनाव में वह आर गए थे.

यह भी पढ़ें- Swara Bhaskar और सपा नेता फहाद अहमद के निकाह पर बवाल, मुस्लिम धर्म गुरु ने धर्म परिवर्तन के लिए कहा

Last Updated : Feb 21, 2023, 6:37 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.