शामली: कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है. सपा विधायक द्वारा हाल ही में कैराना में जेल भरो आंदोलन के तहत विभिन्न स्थानों पर पुलिस के खिलाफ आक्रोश पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ बनान दिए गए थे.
दरअसल, शामली के कैराना में 2 नवंबर को सपा विधायक ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी. आंदोलन में समर्थकों की भीड़ जुटाने के लिए विधायक ने जनसंपर्क भी किया था. इस दौरान गाड़ी पर खड़े होकर जनता को भड़काऊ बयान देते हुए विधायक का एक वीडियो भी सामने आया था. फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए विधायक के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कैराना कोतवाली में आईपीसी की धारा 505(2), निषेधाज्ञा के उल्लंघन की धारा 188 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 505(2) के मुताबिक विधायक पर विद्रोह या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के मकसद से झूठे बयान देना और लोगों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाने का आरोप लगाया गया है.
दो नवंबर को जेल भरो आंदोलन के तहत विधायक ने जनसमर्थन जुटाने के लिए प्रचार-प्रसार किया गया था. इस दौरान विधायक की कुछ वीडियो भी वायरल हुई थीं. इन वीडियो में वह भड़काऊ, उत्तेजित और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
-नित्यानंद रॉय, एसपी