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चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामलाः फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट

कोर्ट में गैरहाजिर होने से नाराज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा नाम गैर जमानती वारंट जारी किया है. पूर्व सांसद पर 2019 में चुनाव आचार संहिता के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे.

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पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा (फाइल फोटो)
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Published : Dec 21, 2022, 4:51 PM IST

जानकारी देते सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी

रामपुरः एमपी एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में लगातार कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी. एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक रामपुर को जयाप्रदा को पेश करने के आदेश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद जयप्रदा के पर चुनाव आचार संहिता के दो अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे. पहला मामला 18 अप्रैल 2019 को रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया मिश्र में हुई एक जनसभा का है. जहां अमर्यादित टिप्पणी के मामले को लेकर वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने दर्ज कराया था. जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है.

दूसरा मामला 19 अप्रैल 2019 को स्वार थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक सड़क के उद्घाटन का वीडियो वायरल होने पर फ्लाइंग स्क्वायड मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयप्रदा का एक मामले की सुनावाई थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई. इसलिए माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया और अगली तारीख 9 जनवरी तय है.

ये भी पढ़ेंः सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर से महराजगंज जेल भेजा गया

जानकारी देते सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी

रामपुरः एमपी एमएलए कोर्ट ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में लगातार कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी. एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक रामपुर को जयाप्रदा को पेश करने के आदेश दिए हैं.

उल्लेखनीय है कि पूर्व सांसद जयप्रदा के पर चुनाव आचार संहिता के दो अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे. पहला मामला 18 अप्रैल 2019 को रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया मिश्र में हुई एक जनसभा का है. जहां अमर्यादित टिप्पणी के मामले को लेकर वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी कुलदीप भटनागर ने दर्ज कराया था. जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है.

दूसरा मामला 19 अप्रैल 2019 को स्वार थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक सड़क के उद्घाटन का वीडियो वायरल होने पर फ्लाइंग स्क्वायड मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जयप्रदा का एक मामले की सुनावाई थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई. इसलिए माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया और अगली तारीख 9 जनवरी तय है.

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