रामपुर: सपा सांसद आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पांच सितंबर को आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट पर एसडीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ छापामार कार्रवाई की थी. इसमें बिजली चोरी पाई गई थी, जिसके बाद विद्युत विभाग ने रिसॉर्ट की लाइन काट दी. अब विद्युत विभाग ने आजम खां की पत्नी पर लगभग तीस लाख का जुर्माना डाला है. इसके लिए उनको तीन महीने का वक्त दिया गया है.
आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट पर विद्युत विभाग की छापामार कार्रवाई के बाद से हलचल मच गई है. विद्युत विभाग ने आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट की बिजली काट दी. उनके रिसॉर्ट में 5 किलो वाट का मीटर था और 3 फेस का तार अलग से पढ़ा था और 33 किलो वाट का लोड अलग से था. जिस पर विद्युत विभाग ने उनके रिसॉर्ट की लाइन काट दी और अब विद्युत विभाग ने उन पर लाखों का जुर्माना भी डाला है.
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बिजली विभाग के अधिशासी अभियन्ता भीष्म तोमर ने बताया कि पांच सितंबर को एसडीएम साहब के साथ चैकिंग की गई थी. हमें वहां पर चोरी की सूचना मिली थी. उनका पांच किलो वाट का कनेक्शन था, जबकि करीब ढाई किलो वाट की उनकी डिमांड थी. एबीसी केबल में कट लगाकर वायर जा रही थी, जिससे उनका लगभग 33 किलो वाट का लोड जुड़ा हुआ था. उसके आधार पर हमने उन पर जुर्माना डाला है. आजम खां की पत्नी तंजीम फात्मा पर 3 लाख 40 हजार का संबंध शुल्क और 26 लाख 37 हजार 268 रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया है. तंजीम फात्मा पर कुल 29 लाख 77 हजार 268 रुपये का जुर्माना है.