प्रयागराज: मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे अदालती विवादों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल की गई है.इस पर न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की.
याचिका पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और प्रभात पांडे का कहना था कि श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर कई मुकदमे मथुरा की अदालत में चल रहे हैं. इन सभी मुकदमों की प्रकृति एक जैसी ही है लिहाजा यदि इन मुकदमों को एक साथ हाई कोर्ट में सुना जाता है तो इनका शीघ्र निस्तारण हो सकेगा तथा अदालत का कीमती समय भी बचेगा.
इस पर कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 28 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी. गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा की अदालत में दर्जनों मुकदमे दाखिल है ज्यादातर में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कर करने की मांग की गई है सभी मुकदमों की एक जैसी प्रकृति होने के कारण ही इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष ले जाया गया है ताकि हाईकोर्ट इन पर एक साथ सुनवाई कर शीघ्रता से मुकदमों का निस्तारण कर दे.
बता दें कि इस पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच मालिकाना हक को लेकर मथुरा की कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं. मथुरा की कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई जारी है.
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