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प्रयागराज: अब्दुल्ला आजम खां के उम्र की सफाई देने वाले कई गवाहों के बयान दर्ज

रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने गवाहों के बयान दर्ज किए. याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए हैं. अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है.

अब्दुल्ला के उम्र की सफाई देने वाले गवाहों के बयान दर्ज.
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Published : Jul 31, 2019, 11:27 PM IST

प्रयागराज: सांसद आजम खां के बेटे और स्वार के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है. रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को आजम खां की पत्नी ताजीन फातिमा, क्वींस मैरी हॉस्पिटल की डॉक्टर उमा सिंह और सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य तथा निदेशक सहित अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया.

क्या है मामला-

  • याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए हैं.
  • याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं.
  • याची का कहना है कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की नहीं थी.
  • नवाब काजिम अली का कहना है कि अब्दुल्ला ने गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर चुनाव लड़ा था.
  • याचिका में गलत तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.

प्रयागराज: सांसद आजम खां के बेटे और स्वार के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है. रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को आजम खां की पत्नी ताजीन फातिमा, क्वींस मैरी हॉस्पिटल की डॉक्टर उमा सिंह और सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य तथा निदेशक सहित अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया.

क्या है मामला-

  • याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए हैं.
  • याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी कर रहे हैं.
  • याची का कहना है कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की नहीं थी.
  • नवाब काजिम अली का कहना है कि अब्दुल्ला ने गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर चुनाव लड़ा था.
  • याचिका में गलत तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है.
प्रयागराज 31 जुलाई।
सांसद आजम खां के बेटे ,स्वार के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। बुधवार को आजम खां की पत्नी ताजीन फातिमा ,क्वींस मैरी हॉस्पिटल के डॉक्टर उमा सिंह व् सेंट पॉल स्कूल रामपुर के पूर्व प्रधानाचार्य व् डायरेक्टर  व् अन्य का बयान दर्ज किया गया।
रामपुर के नवाब काजिम अली की चुनाव याचिका पर न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने गवाहों के बयान दर्ज किये।याचिका में अब्दुल्ला आजम खां के विधान सभा चुनाव लड़ने को योग्यता को लेकर सवाल उठाये गये है।याची का कहना है कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव लड़ते समय 25 वर्ष की नही थी।उन्होंने गलत जन्मतिथि दर्ज कराकर चुनाव लड़ा।जिसके आधार पर चुनाव रद्द किया जाय।
अब्दुल्ला के हाई स्कूल से परास्नातक डिग्रियों में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है।यही तिथि पैन कार्ड, पासपोर्ट व् ड्राइविंग लाइसेंस में भी दर्ज है।
सांसद आजम खां की पत्नी राज्य सभा सांसद ताजीन फातिमा ने कोर्ट को बताया कि अब्दुल्ला का जन्म लखनऊ में हुआ था।वह सरकारी नौकरी में थी।क्वींस  मैरी हॉस्पिटल में 30 सितम्बर 1990 को जन्म हुआ।अस्पताल के दस्तावेज में दर्ज है।उसी समय उन्होंने  मातृत्व अवकाश लिया था।हाई स्कूल में दर्ज गलत जन्म तिथि को दुरुस्त करने की अर्जी दी जिसे काल बाधित माना गया।पासपोर्ट में जन्म तिथि दुरुस्त करा ली गयी है।पैन कार्ड के लिए अर्जी दी है।डायरेक्टर ने बताया कि हाई स्कूल परीक्षा फार्म कक्षा अध्यापक भरते थे।छात्र के हस्ताक्षर ले लिए जाते थे।डॉक्टर ने भी अस्पताल में  जन्म की पुष्टि की।चार गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 26 अगस्त नियत की है।इस दिन विधायक अब्दुल्ला आजम खां व् अन्य गवाहों के बयान दर्ज होंगे।
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