प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगजनी के मामले मे आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है. रिज़वान की अर्ज़ी पर न्यायामूर्ति अजय भनोट ने सुनवाई की.
बता दें कि कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) और उनके भाई पर जाजमऊ इलाके में 7 नवंबर को नजीर फातिमा के घर पर आगजनी का आरोप लगा था. इस मामले में थाना जाजमऊ में विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी (Rizwan solanki) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. पुलिस ने विधायक और उनके भाई के खिलाफ आगजनी, बलवा और जबरन घर में घुसने की चार्जशीट दाखिल की थी. इस घटना में 4 स्वतंत्र गवाह मिले थे. इनमें नजीर फातिमा का बेटा व इलाके के अन्य 3 लोग शामिल थे. उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि विधायक उनके भाई और उनके सहयोगियों को घर में आग लगाते देखा था. इसके अलावा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया था, जिसमें पेट्रोल से आग लगाए जाने की पुष्टि हुई थी.
इस मामले में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने लापरवाही बरतने के आरोप में जाजमऊ थाना प्रभारी अभिषेक शुक्ला को सस्पेंड कर दिया था. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि झोपड़ी जलाने के मामले में थाना प्रभारी ने लापरवाही बरती थी. विधायक और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. विधायक इरफान सोलंकी बाद में महराजगंज की जेल में स्थानांतरित किया गया था. सपा विधायक से अखिलेश यादव ने भी मुलाकात की थी. वहीं, सपा विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कानपुर में सपाइयों ने आंदोलन भी चलाया था.