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चिन्मयानंद केसः एसआईटी ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, 22 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई - allahabad altest news

स्वामी चिन्मयानंद के मामले में एसआईटी टीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने पेश की गई रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तरीख निर्धारित की है.

चिन्मयानंद मामले में जानकारी देते अधिवक्ता.
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Published : Sep 23, 2019, 5:21 PM IST

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को पेश की. कोर्ट ने रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआईटी से अगली जांच रिपोर्ट 22 अक्टूबर को पेस करने के लिए कहा है.

चिन्मयानंद मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट.


इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की खण्डपीठ जांच की मॉनिटरिंग कर रही है. कोर्ट ने 22 अक्टूबर को एसआईटी से प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी के साथ आने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को कोर्ट ने निर्धारित की है.


पीड़िता को उचित कोर्ट में जाने की सलाह
पीड़िता ने अपने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कोर्ट में दर्ज बयान फिर से दर्ज कराने को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी की सुनवाई के लिए यह उचित कोर्ट नहीं है. कोर्ट ने रेप पीड़िता को मामले से संबंधित उचित कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की सलाह दी. हाईकोर्ट ने कहा कि 164 के बयान को फिर से कराने पर शाहजहांपुर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए अभी इस कोर्ट के पास दोबारा बयान की सुनवाई करने का आधार नहीं है.

इसे भी पढे़ंः-स्वामी चिन्मयानंद की हालत बिगड़ी, शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती

एसआईटी टीम ने कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश किया. कोर्ट ने पेश की गई रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ा. कोर्ट पेश की गई रिपोर्ट से संतुष्ट है और किसी भी प्रकार से कोई गलत टिप्पणी नहीं किया. स्वामी चिन्मयानंद मामले में अब 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी.
-शशि भूषण मिश्रा, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद मामले में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को पेश की. कोर्ट ने रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआईटी से अगली जांच रिपोर्ट 22 अक्टूबर को पेस करने के लिए कहा है.

चिन्मयानंद मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट.


इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की खण्डपीठ जांच की मॉनिटरिंग कर रही है. कोर्ट ने 22 अक्टूबर को एसआईटी से प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी के साथ आने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को कोर्ट ने निर्धारित की है.


पीड़िता को उचित कोर्ट में जाने की सलाह
पीड़िता ने अपने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कोर्ट में दर्ज बयान फिर से दर्ज कराने को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी की सुनवाई के लिए यह उचित कोर्ट नहीं है. कोर्ट ने रेप पीड़िता को मामले से संबंधित उचित कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की सलाह दी. हाईकोर्ट ने कहा कि 164 के बयान को फिर से कराने पर शाहजहांपुर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए अभी इस कोर्ट के पास दोबारा बयान की सुनवाई करने का आधार नहीं है.

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एसआईटी टीम ने कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश किया. कोर्ट ने पेश की गई रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ा. कोर्ट पेश की गई रिपोर्ट से संतुष्ट है और किसी भी प्रकार से कोई गलत टिप्पणी नहीं किया. स्वामी चिन्मयानंद मामले में अब 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी.
-शशि भूषण मिश्रा, अधिवक्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट

Intro: स्वामी चिन्मयानंद के मामले में एसआईटी टीम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट, 22 अक्टूबर को होगी सुनवाई

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प्रयागराज:शाहजहापुर यौन शोषण मामले में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जहाँनकी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसआईटी की टीम ने पेश कर दिया है. कोर्ट ने पेश की गई रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ा और मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को करेगी. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं किया है और कोर्ट ने कहा मामले की जांच बहुत निष्पक्ष किया गया है. स्वामी चिन्मयानंद के मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद कोर्ट 22 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की है.


Body: स्वामी चिन्मयानन्द से जुड़े शाहजहापुर रेप कांड में एसआईटी ने दाखिल की जांच जांच प्रगति की रिपोर्ट के साथ टीम ने कोर्ट में
केश डायरी भी पेश किया.

पीड़िता ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व् कोर्ट में दर्ज ब्यान फिर से दर्ज कराने की मांग में दाखिल की अर्जी पर कोर्ट ने कहा अर्जी सुनने का उसे अधिकार नही ,पीड़िता उचित कोर्ट ने दाखिल करे याचिका. मामले में 164 के बयान फिर से कराने पर नही दिया कोई आदेश तो इसलिए कोर्ट ने कहा ऐसा आधार नही.

कोर्ट ने 22 अक्टूबर को एसआईटी से म प्रगति रिपोर्ट और केस डायरी की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को कोर्ट ने निर्धारित किया है.

न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की खण्डपीठ कर रही जांच की मॉनिटरिंग.





Conclusion:
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता शशि भूषण मिश्रा ने बताया कि एसआईटी ने टीम कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश किया है. कोर्ट ने पेश की गई रिपोर्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ा. इसके साथ कोर्ट पेश की गई रिपोर्ट से संतुष्ट है और किसी भी प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं किया. इलाहाबाद कोर्ट में पेश किए गए लड़की के गिरफ्तारी याचिका पर कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संबंधित न्यायालय पर गुहार लगाए. स्वामी चिन्मयानंद मामले में अब 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगी.

बाईट- शशि भूषण मिश्रा, इलाहाबाद हाईकोर्ट
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