प्रयागराज : बीते 10 जून को जुमे नमाज के बाद खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अटाला में हुई हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है. पुलिस ने अब हिंसा के मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवा दिया है. पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का डबल बैरल बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों के असलहों के लाइसेंस का पता लगाकर उन्हें भी निरस्त करवाने की तैयारी कर रही है.
पुलिस की तरफ से 13 जून को लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को एक रिपोर्ट भेजी गई थी. पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर संतुति के बाद जावेद पंप का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. इसके साथ ही जावेद पंप के खिलाफ डीएम के आदेश पर ही एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है. पुलिस इस मामले में जांच के बाद जावेद के साथ ही अन्य आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाने की तैयारी कर रही है. सीओ शाहगंज फर्स्ट ने हिंसा के आरोपी लाइसेंस होल्डर की सूची तैयार की है.
पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हिंसा में शामिल लोगों ने शस्त्र लाइसेंस कब लिया. उनके आवेदन पत्रों पर पुलिस ने क्या रिपोर्ट लगाई थी. इन लाइसेंस धारियों पर कब-कब कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं. बीते दिनो में में उनकी क्या गतिविधियां रही हैं. इसी तरह से कई पहलुओं पर पुलिस आरोपियों की जांच करवा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अटाला हिंसा के 60 से अधिक आरोपियों की जांच करके कार्रवाई शुरू कर दी है.
गौरतलब है कि हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप पर एनएसए(NSA) लगाया गया था. डीएम संजय कुमार खत्री की संस्तुती के बाद पुलिस ने जेल में बंद जावेद पंप के खिलाफ दर्ज केस में NSA की धारा भी जोड़ी थी. बता दें कि प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के दूसरे दिन पुलिस ने मुख्य आरोपी जावेद पंप को गिरफ्तार करके नैनी सेन्ट्रल जेल भेज दिया था. नैनी जेल भेजने के बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही जावेद की जेल को बदलते हुए उसे देवरिया जेल भेज दिया गया था.
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