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ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे कराने के आदेश पर रोक की मांग में याचिका, इस दिन होगी सुनवाई

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद (Gyanvapi Swayambhu Bhagwan Vishweshwar Nath Temple-Mosque Controversy) को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) में याचिका दाखिल की है. विचाराधीन याचिकाओं के साथ इसमें भी 17 अगस्त को सुनवाई होगी.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Aug 11, 2021, 10:06 PM IST

प्रयागराज: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद (Gyanvapi Swayambhu Bhagwan Vishweshwar Nath Temple-Mosque Controversy) को लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) में याचिका दाखिल की है.

इसमें मंदिर का सर्वे कराने के सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने एवं इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में लंबित पुनरीक्षण अर्जी को शीघ्र निस्तारित करने की मांग की गई है. कोर्ट ने विचाराधीन अन्य याचिकाओं के साथ 17 अगस्त को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है.

याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची अधिवक्ता से पूछा कि जब सिविल जज के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी गई है, तो उसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल क्यों की गई है. एक साथ दो फोरम का इस्तेमाल क्यों किया गया है.

इस पर याची अधिवक्ता ने समय मांगा है. याची अधिवक्ता ने कहा कि वह जिला अदालत की कार्यवाही वापस लेने के बारे में जानकारी लेंगे. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

इसे भी पढ़ें-मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को राहत, लाइसेंस निलंबित करने का आदेश रद्द

प्रयागराज: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद (Gyanvapi Swayambhu Bhagwan Vishweshwar Nath Temple-Mosque Controversy) को लेकर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) में याचिका दाखिल की है.

इसमें मंदिर का सर्वे कराने के सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के आदेश पर रोक लगाने एवं इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में लंबित पुनरीक्षण अर्जी को शीघ्र निस्तारित करने की मांग की गई है. कोर्ट ने विचाराधीन अन्य याचिकाओं के साथ 17 अगस्त को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है.

याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची अधिवक्ता से पूछा कि जब सिविल जज के आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी गई है, तो उसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल क्यों की गई है. एक साथ दो फोरम का इस्तेमाल क्यों किया गया है.

इस पर याची अधिवक्ता ने समय मांगा है. याची अधिवक्ता ने कहा कि वह जिला अदालत की कार्यवाही वापस लेने के बारे में जानकारी लेंगे. अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.

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