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प्रयागराज : गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी को MP/MLA कोर्ट ने किया खारिज

गायत्री प्रजापति पर वर्ष 2017 में एक युवती ने लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में अर्जी देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. चित्रकूट की रहने वाली पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल के साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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Published : Apr 13, 2019, 12:41 PM IST

एमपी/एमएलए कोर्ट

प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में लगातार एमपी और एमएलए के ऊपर लगे मुकदमों की सुनवाई में तेजी आई है. इसी क्रम में समूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष की तरफ से आए अधिवक्ताओं की दलील और शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता का विरोध सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.

यह है पूरा मामला
मामला वर्ष 2017 का है, जब एक युवती ने लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में अर्जी देकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. चित्रकूट की रहने वाली पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल के साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसी मामले की सुनवाई विशेष जज ने की. बचाव पक्ष का कहना है कि आरोप लगाने वाली पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं है. इसके साथ ही कोई शिनाख्त नहीं की है. बता दें कि अभियुक्त लंबे समय से जेल में बंद है और स्वास्थ्य भी खराब है.

प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में लगातार एमपी और एमएलए के ऊपर लगे मुकदमों की सुनवाई में तेजी आई है. इसी क्रम में समूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष की तरफ से आए अधिवक्ताओं की दलील और शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता का विरोध सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.

यह है पूरा मामला
मामला वर्ष 2017 का है, जब एक युवती ने लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में अर्जी देकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. चित्रकूट की रहने वाली पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल के साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसी मामले की सुनवाई विशेष जज ने की. बचाव पक्ष का कहना है कि आरोप लगाने वाली पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं है. इसके साथ ही कोई शिनाख्त नहीं की है. बता दें कि अभियुक्त लंबे समय से जेल में बंद है और स्वास्थ्य भी खराब है.

Intro: पूर्व मंत्री गयात्री प्रजापति की एमपी/एमएलए कोर्ट ने किया जमानत अर्जी खारिज

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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में लगातार एमपी और एमएलए के ऊपर लगे मुकदमों की सुनवाई में तेजी आई है. आये दिन विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी मामले को संज्ञान में लेते हुए फैसला सुना रहे हैं. इसी क्रम में समूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व मंत्री गयात्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है. विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष की तरफ से आये अधिवक्ताओं की दलील और शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता का विरोध सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया.


Body:यह पूरा मामला

मामला वर्ष 2017 में पीड़िता ने लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में अर्जी देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. चित्रकूट की रहने वाली पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि गयात्री प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल आदि साथियों ने मिलकर दुष्कर्म किया था.


Conclusion:इसी मामले की सुनवाई विशेष जज ने की . बचाव पक्ष का कहना है कि आरोप लगाने वाली पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं है. इसके साथ भी कोई शिनाख्त नहीं कि है. बतादें की अभियुक्त लंबे समय से जेल में बंद है और उनका स्वास्थ्य भी खराब है.
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