प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में लगातार एमपी और एमएलए के ऊपर लगे मुकदमों की सुनवाई में तेजी आई है. इसी क्रम में समूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष की तरफ से आए अधिवक्ताओं की दलील और शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता का विरोध सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.
यह है पूरा मामला
मामला वर्ष 2017 का है, जब एक युवती ने लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में अर्जी देकर पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. चित्रकूट की रहने वाली पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्रपाल के साथियों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसी मामले की सुनवाई विशेष जज ने की. बचाव पक्ष का कहना है कि आरोप लगाने वाली पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं है. इसके साथ ही कोई शिनाख्त नहीं की है. बता दें कि अभियुक्त लंबे समय से जेल में बंद है और स्वास्थ्य भी खराब है.