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विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों को मिली अग्रिम जमानत

यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. बता दें कि अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का आरोप है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2021, 10:38 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का आरोप है. इस मामले में मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी की जमानत तीन फरवरी को ही मंजूर हो चुकी है.

‌अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायाधीश सिद्धार्थ ने सुनवाई की. आरोप है कि याचीगण ने गाजीपुर जिले में गजल नाम से होटल बनाने के लिए जिस जमीन का बैनामा करवाया, उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी और बेचने वालों को वह जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था. जमीन सरकारी थी, जिसके दस्तावेजों में हेरफेर कर बैनामा करवाया गया था. वहीं याचीगण का कहना था उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है. उनकी कोई गलती नहीं और न ही किसी प्रकार का अपराध हुआ है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम जमीन का फर्जी बैनामा कराकर होटल बनाने का आरोप है. इस मामले में मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी की जमानत तीन फरवरी को ही मंजूर हो चुकी है.

‌अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायाधीश सिद्धार्थ ने सुनवाई की. आरोप है कि याचीगण ने गाजीपुर जिले में गजल नाम से होटल बनाने के लिए जिस जमीन का बैनामा करवाया, उसकी लीज पहले ही समाप्त हो चुकी थी और बेचने वालों को वह जमीन बेचने का अधिकार ही नहीं था. जमीन सरकारी थी, जिसके दस्तावेजों में हेरफेर कर बैनामा करवाया गया था. वहीं याचीगण का कहना था उनको राजनीतिक विद्वेष के कारण फंसाया गया है. उनकी कोई गलती नहीं और न ही किसी प्रकार का अपराध हुआ है.

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