प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपीटीईटी परीक्षा 2018 की पुनरीक्षित उत्तर कुंजी और घोषित परिणाम के बाद कुछ सवालों के उत्तर को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.
क्या है पूरा मामला
- यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व 31 अन्य की याचिका पर दिया है.
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 30 नवम्बर 2018 को पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी हुई और 4 दिसम्बर 2018 को परिणाम घोषित किया गया.
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ सवालों के उत्तर सही किये जाने के बावजूद अंक नहीं दिए गए हैं.
- जिस पर कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को 6 मई तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.
हाईकोर्ट का कहना है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नहीं हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो.