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टीईटी परीक्षा 2018 : हाईकोर्ट ने कहा 6 मई तक दाखिल करें जवाब - याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा 2018 के परिणाम को लेकर राज्य सरकार को 6 मई तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
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Published : Apr 16, 2019, 5:53 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपीटीईटी परीक्षा 2018 की पुनरीक्षित उत्तर कुंजी और घोषित परिणाम के बाद कुछ सवालों के उत्तर को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.


क्या है पूरा मामला

  • यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व 31 अन्य की याचिका पर दिया है.
  • याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 30 नवम्बर 2018 को पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी हुई और 4 दिसम्बर 2018 को परिणाम घोषित किया गया.
  • याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ सवालों के उत्तर सही किये जाने के बावजूद अंक नहीं दिए गए हैं.
  • जिस पर कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को 6 मई तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.

हाईकोर्ट का कहना है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नहीं हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपीटीईटी परीक्षा 2018 की पुनरीक्षित उत्तर कुंजी और घोषित परिणाम के बाद कुछ सवालों के उत्तर को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.


क्या है पूरा मामला

  • यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व 31 अन्य की याचिका पर दिया है.
  • याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 30 नवम्बर 2018 को पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी हुई और 4 दिसम्बर 2018 को परिणाम घोषित किया गया.
  • याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ सवालों के उत्तर सही किये जाने के बावजूद अंक नहीं दिए गए हैं.
  • जिस पर कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार को 6 मई तक जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है.

हाईकोर्ट का कहना है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नहीं हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो.

प्रयागराज 15 अप्रैल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यू पी टी इ टी परीक्षा 2018 की पुनरीक्षित उत्तर कुंजी व् घोषित परिणाम के बाद कुछ सवालों के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का  अंतिम अवसर दिया है और कहा है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नही हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व् 31 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का  कहना है कि30 नवम्बर 18 को पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी हुई और 4 दिसम्बर 18 को परिणाम घोषित किया गया।कुछ सवालों के उत्तर याचियों द्वारा सही किये जाने के बावजूद अंक नही दिए गए है।कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही एक केस में जवाब मांगा गया किन्तु नही आया है।जिसपर कोर्ट ने जवाब माँगा है।
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