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कोर्ट के आदेश का पालन न करने का मामला : हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के खिलाफ जारी किया वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है.

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Published : Jul 3, 2022, 11:02 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने व तलब किए जाने पर उपस्थित न होने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. आदेश का अनुपालन न करने से नाखुश अदालत ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सचिव पर वारंट तामील कराएं. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है.

अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था. इस आदेश का पालन न होने पर 9 मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 1 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था. लेकिन सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और न ही उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है.

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने व तलब किए जाने पर उपस्थित न होने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है. आदेश का अनुपालन न करने से नाखुश अदालत ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सचिव पर वारंट तामील कराएं. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है.

अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था. इस आदेश का पालन न होने पर 9 मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 1 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था. लेकिन सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और न ही उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है.

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