प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी नगर निगम की सीमा से 8 किमी के दायरे में स्थित प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर के सहायक अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बीएसए मिर्जापुर को याचीगण के प्रत्यावेदन पर 8 हफ्ते में सकारण निर्णय लेने को कहा है.
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यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने प्रीती पाठक व 5 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अजीत सिंह ने बहस की. याचियों कहना है कि सरकार की नीति एवं सीमा पांडेय केस के फैसले के तहत नगर पालिका के 8 किमी के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता पाने का अधिकार है. याचियों को इससे वंचित किया जा रहा है. याचीगण मिर्जापुर के ब्लॉक जमालपुर के प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर में सहायक अध्यापिका/अध्यापक हैं.