ETV Bharat / state

अधिवक्ता चैंबर से लड़की के अपहरण का मामला, अंतर्जातीय जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश

इसके पहले प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी को कोर्ट ने परिवार द्वारा अपहृत लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था जिसे पुलिस ने पेश किया. कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को कुछ लोगाें ने अधिवक्ता के चैंबर पर हमला कर दिया था. चैंबर में तोड़फोड़ किया था.

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : May 17, 2022, 10:34 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता चैंबर से अपहृत अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. लड़की को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग है. जहां चाहे, जिसके साथ चाहे रह सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार (Justice Umesh Kumar) ने अंकिता मिश्र और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

इसके पहले प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी को कोर्ट ने परिवार द्वारा अपहृत लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था जिसे पुलिस ने पेश किया. कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को कुछ लोगाें ने अधिवक्ता के चैंबर पर हमला कर दिया था. चैंबर में तोड़फोड़ किया था.

इसे भी पढ़ेंः ज्ञानवापी विवाद : एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए, सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त

चैंबर में बैठे लड़की और लड़के अपने को बचाने के लिए वहां से भाग गए थे. बाद में उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया. मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने 13 नामजद सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. याची पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लड़की और लड़के को उनके बताए स्थान पर पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता चैंबर से अपहृत अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. लड़की को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग है. जहां चाहे, जिसके साथ चाहे रह सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार (Justice Umesh Kumar) ने अंकिता मिश्र और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.

इसके पहले प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी को कोर्ट ने परिवार द्वारा अपहृत लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था जिसे पुलिस ने पेश किया. कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को कुछ लोगाें ने अधिवक्ता के चैंबर पर हमला कर दिया था. चैंबर में तोड़फोड़ किया था.

इसे भी पढ़ेंः ज्ञानवापी विवाद : एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए, सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त

चैंबर में बैठे लड़की और लड़के अपने को बचाने के लिए वहां से भाग गए थे. बाद में उन्होंने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया. मामले में सिविल लाइंस पुलिस ने 13 नामजद सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. याची पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर लड़की और लड़के को उनके बताए स्थान पर पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.