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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में सरेंडर हुए पूर्व मंत्री, जमानत अर्जी मंजूर - undefined

प्रयागराज में नेताओं और मंत्रियों के मुकदमें को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के मामले की सुनवाई की. जहां विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पूर्व मंत्री के जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया.

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Published : Mar 29, 2019, 2:55 PM IST

प्रयागराज : नेताओं और मंत्रियों के मुकदमों को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमे की सुनवाई कर रही हैं. इसी क्रम में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की.

तीन घंटे तक रहे न्यायिक हिरासत में
विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने 20-20 हजार के दो जमानत पेश करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान तीन घंटे तक पूर्व मंत्री न्यायिक हिरासत में रहें. दरअसल मामला वाराणसी के कैंट थाने से जुड़ा है, जहां 16 दिसम्बर 2009 को यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि कचहरी में राज्य सरकार के खिलाफ नीतियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह समेत 86 अन्य लोगों ने एकजुट होकर पुलिस वालों से अभद्रता करके गेट तोड़कर विरोध किया था. इसी मुकदमे की सुनवाई अब एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है. मामले के सुनवाई के बाद जमानत पर अभियुक्त को रिहा कर दिया गया.

प्रयागराज : नेताओं और मंत्रियों के मुकदमों को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमे की सुनवाई कर रही हैं. इसी क्रम में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के मामले की सुनवाई के दौरान विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की.

तीन घंटे तक रहे न्यायिक हिरासत में
विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने 20-20 हजार के दो जमानत पेश करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान तीन घंटे तक पूर्व मंत्री न्यायिक हिरासत में रहें. दरअसल मामला वाराणसी के कैंट थाने से जुड़ा है, जहां 16 दिसम्बर 2009 को यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि कचहरी में राज्य सरकार के खिलाफ नीतियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह समेत 86 अन्य लोगों ने एकजुट होकर पुलिस वालों से अभद्रता करके गेट तोड़कर विरोध किया था. इसी मुकदमे की सुनवाई अब एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है. मामले के सुनवाई के बाद जमानत पर अभियुक्त को रिहा कर दिया गया.

Intro:प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में स्लेंडर हुए पूर्व मंत्री, जमानत अर्जी मंजूर

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प्रयागराज: नेताओं और मंत्रियों के मुकदमों को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट ने शख्स कार्यवाही करते हुए कई नेता मंत्रियों की मुकदमे की सुनवाई कर रही हैं. इसी क्रम में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के मामले की सुनवाई की गई. स्लेंडर करने के बाद विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जमानत अर्जी को स्वीकार करके मामले की सुनवाई की गई.


Body:तीन घंटे तक रहे न्यायिक हिरासत में

विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने 20-20 हजार के दो जमानत पेश करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान तीन घंटे तक पूर्व मंत्री न्यायिक हिरासत में रहें. मामला वारणसी के कैंट थाने से जुड़ा मामला है.16 दिसम्बर 2009 को यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि कचहरी में राज्य सरकार के खिलाफ उनके नीतियों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था.


Conclusion:
पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह समेत 86 अन्य लोगों ने एक राय होकर पुलिस वालों से अभद्रता करके गेट तोड़कर विरोध किया गया. इसी मुकदमे की सुनवाई अब एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है. मामले के सुनवाई के बाद जमानत पर अभियुक्त को रिहा कर दिया गया.

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