प्रयागराज: ऑनलाइन होटल बुकिंग कराने वाली कंपनी ओयो के मालिक के खिलाफ वाराणसी लक्सा थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है. आपको बता दें कि यह मुकदमा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि तृतीय वर्ष के छात्र द्वारा ऑनलाइन होटल बुक करने के बाद कमरा न मिलने पर कराया गया है. धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानिए क्या है पूरा मामला-
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विधि तृतीय वर्ष के छात्र कौस्तुभ त्रिपाठी ने ओयो कंपनी के मोबाइल एप्प से कमरा बुक किया था.
- ये बुकिंग महावीर इंटरनेशनल होटल में 24 जुलाई से 25 जुलाई तक के लिए वाराणसी में की गई थी.
- इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से ओयो कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया था.
- कंपनी ने बुकिंग नम्बर ONCT9641 पर होटल में बुकिंग की थी.
- 24 जुलाई को जब छात्र वाराणसी निर्धारित होटल पर पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों ने होटल देने से मना कर दिया.
- छात्र कौस्तुभ के द्वारा कम्पनी के दिए गए हेल्पलाइन पर बात की गई तो कस्टमर केयर द्वारा उच्च अधिकारियों से बात कराने की बात कही गई.
- जिसके बाद कौस्तुभ के फोन के दस मिनट तक होल्ड किया गया उसके बाद फोन काट दिया गया.
- लगभग पांच घण्टे तक ओयो कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर दोबारा छात्र के द्वारा कंपनी के दिये गए हेल्पलाइन पर अपने रिफण्ड और क्षतिपूर्ति की बात की गई.
- कंपनी के द्वारा कौस्तुभ त्रिपाठी का सारा रिकॉर्ड ओयो ऐप से हटा दिया गया.
- कंपनी द्वारा किये गए इस धोखाधड़ी से पीड़ित छात्र कौस्तुभ ने वाराणासी के लक्सा थाने में कम्पनी के सीईओ रितेश अग्रवाल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है.
- छात्र ने कंपनी को एक महीने का समय देने के बाद 5 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया है.