प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एल्डर कमेटी विवाद का हल करते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (High Court Bar Association) की कार्यकारिणी का चुनाव कराने के लिए एल्डर कमेटी का गठन कर दिया है और चुनाव कार्यक्रम जारी कर एक दिसंबर को मतदान तिथि घोषित की है. कोर्ट ने यह आदेश बिना देरी किए चुनाव कराने के लिए जारी किया है.
कोर्ट ने चुनाव के दौरान हाईकोर्ट परिसर व प्रयागराज की सीमा में पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर चुनाव अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है. कोर्ट निर्देशों का पालन कराने के लिए चुनाव प्रक्रिया की मॉनीटरिंग भी करेगी. चुनाव प्रगति का जायजा लेने के लिए याचिका की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने संतोष कुमार मिश्र, अंजनी मिश्र आदि की जनहित याचिका पर दिया है.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से एल्डर कमेटी के लिए दिये गये दो दो नामों को शामिल करते हुए अपर सालिसिटर जनरल भारत सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एल्डर कमेटी गठित कर दी है.वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी, वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी एल्डर कमेटी के सदस्य बनाये गये हैं. कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था अपवाद स्वरूप एक बार के लिए की गई है, जो बार एसोसिएशन के बाईलाज के अनुसार अपनी निगरानी में चुनाव कराएगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से चुनाव कार्यक्रम भी जारी किया है.
ये है चुनाव का कार्यक्रम
18 अक्टूबर 21को वार्षिक आम सभा होगी. 27 अक्टूबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी. आपत्तियों के निस्तारण के बाद 1 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी. 10 से 12 नवंबर तक नामांकन पत्र दिए जाएंगे. 17 नवंबर नाम वापसी व 18 नवंबर को नामांकन पत्र की जांच और 22 नवंबर को प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके बाद 1दिसंबर 21को मतदान होगा.
याचिका पर वरिष्ठअधिवक्ता ए एन त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र प्रताप, अधिवक्ता प्रशांत सिंह रिंकू, बार एसोसिएशन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता निवर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व निवर्तमान महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने बहस की. याचिका में नियमानुसार बार एसोसिएशन का चुनाव कराने तथा एल्डर कमेटी का गठन किए जाने की मांग की गई है. जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों के पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बैठकर हल निकालने का अवसर दिया था. सर्वमान्य हल न आने पर कोर्ट ने कहा कि एल्डर कमेटी के लिए दोनों पक्ष दो दो नाम दें और कमेटी का अध्यक्ष कोर्ट तय करेगी.
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एल्डर कमेटी गठित
तमाम कानूनी पेचीदगियों को अलग रखते हुए कोर्ट ने समस्या का इस साल के लिए हल निकाला और एल्डर कमेटी का गठन कर चुनाव कार्यक्रम जारी किया है. बाई लाज के अनुसार एल्डर कमेटी बार सदस्यों में से वरिष्ठतम पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से गठित किया जाना था. जिसमें से वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष होगा और उसकी निगरानी में चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव कराने की व्यवस्था दी गई है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव ने बाईलाज की अनदेखी कर मनमाने तरीके से एल्डर कमेटी गठित कर दी. जिसे याचिका में चुनौती दी गई है.