प्रयागराज: जिला जज ने महंत बलबीर गिरि की याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सील कमरे को खुलवाने के संबंध में दाखिल की गई थी. कोर्ट ने सील कमरे को खोलने का आदेश देने से मना कर दिया है. बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी हैं.
जिला जज ने कहा कि अदालत ने कमरा सील करने का आदेश नहीं दिया था. इसलिए वे कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं. यह बात जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने बलबीर गिरि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही. बलबीर गिरी ने जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी उसको खुलवाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि जांच पूरी हो गई है, इसलिए मठ के सुचारू रूप से चलाने के लिए कमरे को खोलना जरूरी है.
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बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कमरे को सील कर दिया था. सीबीआई ने यह कमरा सबूत एकत्र करने के बाद सील कर दिया था.
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