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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी राहत - प्रयागराज समाचार

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को राहत दी है. सीएम योगी के ऊपर चल रहे मुकदमों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली राहत.
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Published : Jul 17, 2019, 3:36 PM IST

प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुए मुकदमे की सुनवाई की गई. कोर्ट के विशेष जज पवन तिवारी ने मामले की सुनवाई की. जज ने सुनवाई के दौरान 20 वर्ष पूर्व तलत अज़ीज़ के गनर सत्य प्रकाश यादव की हत्या के आरोप में सीजेएम महराजगंज द्वारा तलबी आदेश खारिज किए जाने के विरुद्ध दाखिल निगरानी विशेष जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद की ओर से दाखिल 17 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों में से 16 को भी न्यायालय में सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया गया है.


11 फरवरी 99 को थाना कोतवाली महराजगंज में योगी आदित्यनाथ की ओर से एक एफआईआर लिखाई गई कि उनको रास्ते में रोककर विशेष समुदाय के लोगों ने उनपर हमला किया. जिसमें कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं तलत अज़ीज़ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तात्कालिक सांसद योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ आए और उन्होंने उन लोगों पर फायर कर दिया. तलत अज़ीज़ के गनर के सर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई. इसमें कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

मामले की जानकारी देते जिला न्यायालय अधिवक्ता.


इस मामले के खिलाफ निगरानी दाखिल की गई. दोनों ही निगरानी में सीजेएम के आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने निगरानीकर्ता के वकीलों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, जय गोविंद, हरि ओंकार सिंह, राधा कृष्ण मिश्र, लाल चंदन को सुनकर निगरानी खारिज कर दी. साथ ही योगी पक्ष से तलत अज़ीज़ आदि के खिलाफ़ दाखिल निगरानी भी खारिज कर दी है. ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को हत्या जैसे गंभीर मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है.


अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को लेकर अलग-अलग जिलों में एफआईआर लिखे गए थे. सभी मामले की सुनवाई करते हुए आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत पार्थना पत्र खारिज कर दिया है. 17 अग्रिम पार्थना पत्र में से 16 पत्र खारिज कर दिए हैं. जमानत पत्र में से एक नैनी थाना से जुड़ा हुआ मामला था. जिसकी सुनवाई कोर्ट कल करेगी.

प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुए मुकदमे की सुनवाई की गई. कोर्ट के विशेष जज पवन तिवारी ने मामले की सुनवाई की. जज ने सुनवाई के दौरान 20 वर्ष पूर्व तलत अज़ीज़ के गनर सत्य प्रकाश यादव की हत्या के आरोप में सीजेएम महराजगंज द्वारा तलबी आदेश खारिज किए जाने के विरुद्ध दाखिल निगरानी विशेष जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद की ओर से दाखिल 17 अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों में से 16 को भी न्यायालय में सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया गया है.


11 फरवरी 99 को थाना कोतवाली महराजगंज में योगी आदित्यनाथ की ओर से एक एफआईआर लिखाई गई कि उनको रास्ते में रोककर विशेष समुदाय के लोगों ने उनपर हमला किया. जिसमें कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं तलत अज़ीज़ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तात्कालिक सांसद योगी आदित्यनाथ अपने समर्थकों के साथ आए और उन्होंने उन लोगों पर फायर कर दिया. तलत अज़ीज़ के गनर के सर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई. इसमें कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

मामले की जानकारी देते जिला न्यायालय अधिवक्ता.


इस मामले के खिलाफ निगरानी दाखिल की गई. दोनों ही निगरानी में सीजेएम के आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने निगरानीकर्ता के वकीलों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता, वीरेंद्र सिंह, जय गोविंद, हरि ओंकार सिंह, राधा कृष्ण मिश्र, लाल चंदन को सुनकर निगरानी खारिज कर दी. साथ ही योगी पक्ष से तलत अज़ीज़ आदि के खिलाफ़ दाखिल निगरानी भी खारिज कर दी है. ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को हत्या जैसे गंभीर मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है.


अधिवक्ता एसएन नाशीम ने बताया कि डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को लेकर अलग-अलग जिलों में एफआईआर लिखे गए थे. सभी मामले की सुनवाई करते हुए आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने अग्रिम जमानत पार्थना पत्र खारिज कर दिया है. 17 अग्रिम पार्थना पत्र में से 16 पत्र खारिज कर दिए हैं. जमानत पत्र में से एक नैनी थाना से जुड़ा हुआ मामला था. जिसकी सुनवाई कोर्ट कल करेगी.

Intro:प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ को दी राहत

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प्रयागराज: एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुए मुकदमे की सुनवाई की गई. विशेष न्यायालय में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पवन कुमार तिवारी ने 20 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली महाराज गंज में तलत अज़ीज़ के गनर सत्य प्रकाश यादव की हत्या के आरोप में सीजेएम महराजगंज द्वारा तलबी आदेश खारिज किए जाने के विरुद्ध दाखिल निगरानी विशेष जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही योगी पक्ष से तलत अज़ीज़ आदि के खिलाफ़ दाखिल निगरानी भी खारिज कर दी है. ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को हत्या जैसे गंभीर मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है.




Body:यह था पूरा मामला

11 फरवरी 99 को थाना कोतवाली महाराज गंज में एक एफआईआर योगी आदित्य नाथ की ओर से लिखाई गई कि उनको मार्ग में रोका गया ईंट पत्थर से विशेष समुदाय के लोगों ने हमला किया जिसमें धारा147,148,149,307,336,504,506,427 में मुकद्दमा दर्ज हुआ, वहीं तलत अज़ीज़ की तरफ से रिपोर्ट की गई कि एक सभा के लिए लोग इकट्ठा थे और जहां योगी तात्कालिक सांसद अपने समर्थकों के साथ आए और उन लोगों पर फायर कर दिया. जिसमें तलत अज़ीज़ के गनर के सर में चोट लगी और उसकी मृत्व हो गई. इसी मामले में एफआईआर धारा 147,148,149,302,307,504,506,427 में दर्ज हुई.

दोनों मामलों की विवेचना सीबीसीआईडी से कराई गई और दोनों ही मामलों में  कलीन चिट देते हुए एफआर लगा दी गई. जिसे प्रोटेस्ट द्वारा चुनोउती दी गई तो सीजेएम ने परिवाद दर्ज कर बयान कराए और दोनों मामलों में तलबी न कर परिवाद 13 मार्च 2018 को खारिज कर दिया था.


Conclusion:
इसी मामले में खिलाफ निगरानी दाखिल की गई और दोनों ही निगरानी में सीजेएम के आदेश को सही ठहराते हुए कोर्ट ने निगरानी कर्ता के वकीलों और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता,वीरेंद्र सिंह,जय गोविंद ,हरि ओंकार सिंह,राधा कृष्ण मिश्र,लाल चंदन को सुनकर निगरानी खारिज कर दिया और पत्रावली वापस संबंधित न्यायालय को भेजने का आदेश किया.

बाईट- जिला न्यायालय अधिवक्ता एसएन नाशीम

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