ETV Bharat / state

High court news: नकली नोट के साथ पकड़े गए अभियुक्तों की जमानत मंजूर - हाईकोर्ट की न्यूज हिंदी में

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार सहारनपुर के रवि उर्फ रविंद्र तथा किरन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.

High court news
High court news
author img

By

Published : May 19, 2023, 8:26 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार सहारनपुर के रवि उर्फ रविंद्र तथा किरन की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता सुमित गोयल का कहना था की याची के पास से नकली नोट और प्रिंटर की बरामदगी दिखाई गई है. बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई है. दोनों अभियुक्तों के पास से 25-25 हज़ार रुपये के नकली नोट बरामद होने का आरोप है. इस बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. मामले का सहअभियुक्त सोमपाल याची के घर में किराए पर रहता था. इस वजह से उसे भी इस मामले में फंसा दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः प्रयागराज में अतीक व अशरफ की हत्या के बाद AIMIM का वोट बैंक बढ़ा

याची रविंद्र सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है उन दोनों की दो नाबालिक बेटियां हैं तथा कोई अपराधिक इतिहास नहीं है. दोनों 27 मार्च 2023 से जेल में बंद है. सरकारी वकील की ओर से इस बात का प्रतिवाद नहीं किया जा सका कि दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनवाई की थी.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने निदेशक अभियोजन पद पर आशुतोष पांडेय की नियुक्ति रद्द की

ये भी पढ़ेंः Court News : प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हाईकोर्ट से बरी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार सहारनपुर के रवि उर्फ रविंद्र तथा किरन की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता सुमित गोयल का कहना था की याची के पास से नकली नोट और प्रिंटर की बरामदगी दिखाई गई है. बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई है. दोनों अभियुक्तों के पास से 25-25 हज़ार रुपये के नकली नोट बरामद होने का आरोप है. इस बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. मामले का सहअभियुक्त सोमपाल याची के घर में किराए पर रहता था. इस वजह से उसे भी इस मामले में फंसा दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः प्रयागराज में अतीक व अशरफ की हत्या के बाद AIMIM का वोट बैंक बढ़ा

याची रविंद्र सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है उन दोनों की दो नाबालिक बेटियां हैं तथा कोई अपराधिक इतिहास नहीं है. दोनों 27 मार्च 2023 से जेल में बंद है. सरकारी वकील की ओर से इस बात का प्रतिवाद नहीं किया जा सका कि दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है कोर्ट ने अपराध की प्रकृति व उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए दोनों अभियुक्तों की जमानत मंजूर कर ली है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सुनवाई की थी.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने निदेशक अभियोजन पद पर आशुतोष पांडेय की नियुक्ति रद्द की

ये भी पढ़ेंः Court News : प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हाईकोर्ट से बरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.