ETV Bharat / state

आजम खां को मिली एक दर्जन केसों में जमानत, राज्य सरकार ने जमानत निरस्त करने की दी अर्जी, 2 फरवरी को सुनवाई

राज्य सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ रामपुर में दर्ज एक दर्जन आपराधिक मामलों में मिली जमानत निरस्त करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जिसकी सुनवाई 2 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है. राज्य सरकार की तरफ से 20 दिसंबर को यह अर्जी दाखिल की गई थी.

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां
author img

By

Published : Jan 7, 2022, 1:34 PM IST

प्रयागराज: राज्य सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ रामपुर में दर्ज एक दर्जन आपराधिक मामलों में मिली जमानत निरस्त करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जिसकी सुनवाई 2 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है. राज्य सरकार की तरफ से 20 दिसंबर को यह अर्जी दाखिल की गई थी. वहीं, 31 जनवरी, 2021 को कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी कर पांच हफ्ते में जवाब मांगा था. लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही उनकी ओर से वकील ही आया है. चौथी बार सुनवाई टली है. अब फरवरी में होगी.

इसे भी पढ़ें - UP Assembly Election 2022 : सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, हर महीने किसानों का बिजली बिल 50 प्रतिशत होगा माफ

आजम खान के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए अवैध रूप से जमीन खरीदने सहित दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. बहुत से मामलों में जमानत पर रिहा करने का आदेश मिला है. जिसे निरस्त करने की अर्जी दाखिल की गई है, जो पिछले एक साल से विचाराधीन है. किसी न किसी कारण से सुनवाई टल रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

प्रयागराज: राज्य सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ रामपुर में दर्ज एक दर्जन आपराधिक मामलों में मिली जमानत निरस्त करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. जिसकी सुनवाई 2 फरवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है. राज्य सरकार की तरफ से 20 दिसंबर को यह अर्जी दाखिल की गई थी. वहीं, 31 जनवरी, 2021 को कोर्ट ने आजम खां को नोटिस जारी कर पांच हफ्ते में जवाब मांगा था. लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और न ही उनकी ओर से वकील ही आया है. चौथी बार सुनवाई टली है. अब फरवरी में होगी.

इसे भी पढ़ें - UP Assembly Election 2022 : सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, हर महीने किसानों का बिजली बिल 50 प्रतिशत होगा माफ

आजम खान के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए अवैध रूप से जमीन खरीदने सहित दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. बहुत से मामलों में जमानत पर रिहा करने का आदेश मिला है. जिसे निरस्त करने की अर्जी दाखिल की गई है, जो पिछले एक साल से विचाराधीन है. किसी न किसी कारण से सुनवाई टल रही है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.