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आगरा में राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित - इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

आगरा में राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामला (Radha Swami Satsang Bhavan demolition in Agra) सोमवार को भी सुर्खियों में रहा. सोमवार को आगरा में राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला ( Allahabad High Court Verdict) सुरक्षित कर लिया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 17, 2023, 7:25 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले (Radha Swami Satsang Bhavan demolition in Agra) में अपना फैसला सुरक्षित (Allahabad High Court Verdict) कर लिया है. साथ ही निर्णय आने तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. इस पर कार्यवाही की गई. याची का कहना था कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है, वह सत्संग सभा के नाम से ही है. प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुल्डोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया.

याचिका के साथ 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है. इसके साथ 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रिकॉर्ड भी याचिका में संलग्न किए गए हैं.सरकार की ओर से भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब, पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं.

गौरतलब है कि आगरा के दयालबाग में जमीन खाली कराने के दौरान हिंसा हुई थी. सत्संगियों की ओर से पथराव किया गया था जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. लाठीचार्ज में 50 के करीब सत्संगी घायल हुए. पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई थीं. सोमवार हाईकोर्ट में मेंशन किया गया तो चीफ जस्टिस ने मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए नियमित बेंच के समक्ष भेज दिया. साथ ही मौखिक रूप से प्रशासन को तब तक कार्रवाई से रोक दिया था.

ये भी पढ़ें- माफिया अतीक अहमद के समर्थक पिता-पुत्र 7 देशी बम के साथ गिरफ्तार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले (Radha Swami Satsang Bhavan demolition in Agra) में अपना फैसला सुरक्षित (Allahabad High Court Verdict) कर लिया है. साथ ही निर्णय आने तक मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. इस पर कार्यवाही की गई. याची का कहना था कि प्रशासन जिस जमीन को जबरन खाली कर रहा है, वह सत्संग सभा के नाम से ही है. प्रशासन ने मनमाने तरीके से न सिर्फ बुल्डोजर चलाया बल्कि सत्संगियों पर लाठीचार्ज भी किया.

याचिका के साथ 1935 से 2012 तक हुए सभी एग्रीमेंट, लीज डीड व आदेशों की कॉपी लगाई गई है. इसके साथ 19 सितंबर 2023 को तहसीलदार के नोटिस का जबाब व संबंधित भूखंडों के राजस्व रिकॉर्ड भी याचिका में संलग्न किए गए हैं.सरकार की ओर से भी खसरा खतौनी के अलावा अन्य राजस्व रिकॉर्ड और दो दर्जन से ज्यादा पेजों का जवाब, पुलिस के साथ हुई मारपीट के फोटोग्राफ भी लगाए गए हैं.

गौरतलब है कि आगरा के दयालबाग में जमीन खाली कराने के दौरान हिंसा हुई थी. सत्संगियों की ओर से पथराव किया गया था जबकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. लाठीचार्ज में 50 के करीब सत्संगी घायल हुए. पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोटें आई थीं. सोमवार हाईकोर्ट में मेंशन किया गया तो चीफ जस्टिस ने मामला 27 सितंबर को सुनवाई के लिए नियमित बेंच के समक्ष भेज दिया. साथ ही मौखिक रूप से प्रशासन को तब तक कार्रवाई से रोक दिया था.

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