प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार से कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने संजय सिन्हा की याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के 5 मार्च 2021 के आदेश से उसे निलंबित कर दिया गया है. दो अज्ञात लोगों ने याची के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके साथ कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है. जबकि 19 अगस्त 2012 के शासनादेश के अनुसार किसी भी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है.
याची सितंबर 2018 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर रहा है. इसके बाद से उसने कभी भी इस पद पर काम नहीं किया है. उसके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह सचिव पद पर कार्यकाल के दौरान के हैं. सचिव पद से हटने के 3 साल बाद निलंबन की कार्रवाई की गयी है. याची 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है. निलंबन आदेश मनमाना है और इसे पारित करने में विवेक का प्रयोग नहीं किया गया.
प्रदेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि याची पर लगाये गये आरोप गंभीर हैं तथा इसमें उनको बड़ा दंड मिल सकता है. कोर्ट ने याची की सेवानिवृत्ति व अन्य तथ्यों को देखते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
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