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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती: ST की खाली सीटें SC से भरने की याचिक पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दा‌खिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jul 30, 2020, 8:40 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दा‌खिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर उन्हीं की नियुक्ति की मांग की है. याचिका की अगली सुनवाई 9 सितम्बर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ओमपाल सिंह और 155 अन्य की याचिका पर दिया है.

याचीगण का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद आरक्षित थे. वहीं एसटी कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे. सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए. सभी को नियुक्ति मिल गई और एसटी कोटे की 1110 सीटें खाली रह गयी हैं. याची अधिवक्ता का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार, यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है.

याचीगण का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे. मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका. यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता है तो याचीगण चयनित हो सकते हैं. कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना और राज्य सरकार एवं परिषद के सचिव को नौ सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दा‌खिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर उन्हीं की नियुक्ति की मांग की है. याचिका की अगली सुनवाई 9 सितम्बर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ओमपाल सिंह और 155 अन्य की याचिका पर दिया है.

याचीगण का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद आरक्षित थे. वहीं एसटी कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे. सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए. सभी को नियुक्ति मिल गई और एसटी कोटे की 1110 सीटें खाली रह गयी हैं. याची अधिवक्ता का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार, यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है.

याचीगण का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे. मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका. यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता है तो याचीगण चयनित हो सकते हैं. कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना और राज्य सरकार एवं परिषद के सचिव को नौ सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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