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हाईकोर्ट का आदेश, आबकारी कांस्टेबल परीक्षा 2016 का परिणाम दो महीने में घोषित करे आयोग - इलाहाबाद हाईकोर्ट

यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में देरी की खबरों के बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना रुख कड़ा कर लिया है. हाईकोर्ट ने आयोग को 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम दो महीने के अंदर घोषित करने का निर्देश दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jan 7, 2020, 10:56 PM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने आयोग को 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती परिणाम दो महीने के अंदर घोषित करने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला

  • 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती मामले पर आजमगढ़ के आशुतोष दुबे व आठ अन्य ने याचिका दायर की थी.
  • न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की कोर्ट में अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने याचियों की तरफ से बहस की.
  • कोर्ट ने पूरे मामले पर कड़ा रुख लेते हुए दो महीने के अंदर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है.
  • ये भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने आयोग को 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती परिणाम दो महीने के अंदर घोषित करने का निर्देश दिया है.

क्या है पूरा मामला

  • 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती मामले पर आजमगढ़ के आशुतोष दुबे व आठ अन्य ने याचिका दायर की थी.
  • न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की कोर्ट में अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने याचियों की तरफ से बहस की.
  • कोर्ट ने पूरे मामले पर कड़ा रुख लेते हुए दो महीने के अंदर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है.
  • ये भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है.
प्रयागराज 7जनवरी 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्रहरि को दो माह में 2016 की आबकारी कांसटेबल भर्ती परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। और कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। 
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने आजमगढ़ के आशुतोष दुबे व 8अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। 
याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। कोर्ट ने आयोग को भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी आदेश का पालन नहीं करता तो कोर्ट उसके खिलाफ अवमानना कार्रवाई करेगी।कोर्ट ने विपक्षी को परिणाम घोषित कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है।
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