प्रयागराज: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. हाईकोर्ट ने आयोग को 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती परिणाम दो महीने के अंदर घोषित करने का निर्देश दिया है.
क्या है पूरा मामला
- 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती मामले पर आजमगढ़ के आशुतोष दुबे व आठ अन्य ने याचिका दायर की थी.
- न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की कोर्ट में अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने याचियों की तरफ से बहस की.
- कोर्ट ने पूरे मामले पर कड़ा रुख लेते हुए दो महीने के अंदर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है.
- ये भी कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है.