ETV Bharat / state

दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया है.

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jul 8, 2022, 10:48 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत अध्यापकों को राहत दी है. उनके आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं हुआ, तो 18 फीसदी की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा. यह ब्याज बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: PUBG खेलने से रोका तो दादा-दादी को फंसाने के लिए मासूम ने मुंह में फेवीक्विक डालकर की हत्या

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा, कि शिक्षा विभाग के सचिव के जरिए उसके आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी बीएसए और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भेज दी जाए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन 48 घंटे में कराया जा सके.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत अध्यापकों को राहत दी है. उनके आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं हुआ, तो 18 फीसदी की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा. यह ब्याज बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: PUBG खेलने से रोका तो दादा-दादी को फंसाने के लिए मासूम ने मुंह में फेवीक्विक डालकर की हत्या

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा, कि शिक्षा विभाग के सचिव के जरिए उसके आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी बीएसए और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भेज दी जाए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन 48 घंटे में कराया जा सके.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.