प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत अध्यापकों को राहत दी है. उनके आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं हुआ, तो 18 फीसदी की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा. यह ब्याज बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा, कि शिक्षा विभाग के सचिव के जरिए उसके आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी बीएसए और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भेज दी जाए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन 48 घंटे में कराया जा सके.
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