इटावा: यूपी के इटावा की विशेष अदालत ने नौ साल पुराने एक अपहरण और हत्या मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषियों को जुर्माना न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
मामला 17 नवंबर 2015 का है. ऊसराहार के नगला लालमन गांव का 14 वर्षीय हरीओम पढ़ने के लिए मैनपुरी अपने फूफा के घर जा रहा था. रास्ते से अपहरणकर्ताओं ने उसे अगवा कर लिया. इसके बाद दोषियों ने किशोर के परिवार से 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किशनी रोड स्थित गोकुलपुरा गांव के पास एक ट्यूबवेल पर छापा मारा. वहां मुठभेड़ के बाद चार अपराधियों को गिरफ्तार किया था.
पकड़े गए आरोपी अमित राजावत, सतेंद्र तोमर, मचल सिंह और धीरेंद्र सिंह उर्फ धीरू ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने किशनी चौराहे से हरीओम का अपहरण किया था. पीड़ित ने धीरू को पहचान लिया था. इसलिए पकड़े जाने के डर से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को मेंहगांव-दतिया रोड पर फेंक दिया.
अपराधियों को फिरौती में 1.80 लाख रुपये मिले थे. वो इस रकम के बंटवारे के लिए एकत्र हुए थे, तभी पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था.
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमित राजावत, मचल सिंह सतेंद्र सिंह तोमर और धीरेंद्र सिंह उर्फधीरू को दोषी पाया. इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी.
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