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गजब: जहां दर्ज हुआ मुकदमा उस नाम का थाना ही नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर कोतवाली में तैनात दरोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. याची अधिवक्ता के अनुसार, जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिले में उस नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है. याची अधिवक्ता के अनुसार, जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, अमरोहा जिले में उस नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है.उन्होंने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Jul 3, 2021, 2:19 PM IST

Updated : Jul 5, 2021, 1:45 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर कोतवाली में तैनात दारोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी की है. कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों की. दारोगा को 8 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में मौजूद रहने को भी कहा है.

इस केस में पुलिस के ऐसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का खुलासा हुआ है, जो झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसाकर परेशान करता है. मुनव्वर ने कपट, धोखाधड़ी, गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज केस में जमानत अर्जी दाखिल की. कोर्ट को अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि याची के खिलाफ अमरोहा जिले में अकबराबाद थाने में केस दर्ज है. जिस पर न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर ने अपर शासकीय अधिवक्ता से इस संबंध में पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा तो हलफनामे में कहा गया कि याची के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को हटाने पर लगाई रोक

जब कि याची अधिवक्ता का कहना था अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है. इस तथ्य को अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया. इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि 25 जून को किस पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी कि याची के खिलाफ अकबराबाद थाने में गैंग्स्टर एक्ट का केस दर्ज है. उन्होंने बताया कि बिजनौर की कोतवाली में तैनात दारोगा अमित कुमार ने यह जानकारी दी थी.

जिस पर कोर्ट ने दारोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश क्यों की. 8 जुलाई तक जवाब दें. कोर्ट ने एसपी बिजनौर को आदेश दिया है कि नोटिस अमित कुमार को प्राप्त कराएं.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर कोतवाली में तैनात दारोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी की है. कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश क्यों की. दारोगा को 8 जुलाई को स्पष्टीकरण के साथ शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में मौजूद रहने को भी कहा है.

इस केस में पुलिस के ऐसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का खुलासा हुआ है, जो झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसाकर परेशान करता है. मुनव्वर ने कपट, धोखाधड़ी, गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज केस में जमानत अर्जी दाखिल की. कोर्ट को अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि याची के खिलाफ अमरोहा जिले में अकबराबाद थाने में केस दर्ज है. जिस पर न्यायमूर्ति जे. जे. मुनीर ने अपर शासकीय अधिवक्ता से इस संबंध में पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा तो हलफनामे में कहा गया कि याची के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है.

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जब कि याची अधिवक्ता का कहना था अमरोहा जिले में अकबराबाद नाम का कोई पुलिस थाना ही नहीं है. इस तथ्य को अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया. इस पर कोर्ट ने उनसे पूछा कि 25 जून को किस पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी थी कि याची के खिलाफ अकबराबाद थाने में गैंग्स्टर एक्ट का केस दर्ज है. उन्होंने बताया कि बिजनौर की कोतवाली में तैनात दारोगा अमित कुमार ने यह जानकारी दी थी.

जिस पर कोर्ट ने दारोगा अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश क्यों की. 8 जुलाई तक जवाब दें. कोर्ट ने एसपी बिजनौर को आदेश दिया है कि नोटिस अमित कुमार को प्राप्त कराएं.

Last Updated : Jul 5, 2021, 1:45 PM IST
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