प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र की जेल बदलने की अर्जी खारिज कर दी है. विजय मिश्रा ने हाईकोर्ट में खुद को आगरा जेल से नैनी सेन्ट्रल जेल या प्रयागराज जिले के आस-पास किसी भी जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी. लेकिन, न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विजय मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया.
विजय मिश्रा की दलील
विजय मिश्र की तरफ से दायर याचिका में आगरा में इलाज की सही सुविधाएं नहीं होने, जेल में कोरोना का संक्रमण फैले होने, परिवार वालों से मुलाकात नहीं हो पाने और दूरी की वजह से प्रयागराज और भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने की दलील दी गई थी.
सरकार का पक्ष
विजय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम हैं और जेल में अब कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है. साथ ही विजय मिश्रा को जेल के फोन से परिवार से बातचीत की छूट दी गयी है. इसके अलावा मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉफ्रेंसिग के जरिये हो सकती है. ऐसे में भदोही या प्रयागराज जाने की कोई जरुरत नहीं है.
विजय मिश्रा की जेल बदलने की कोशिश नाकाम
राज्य सरकार की कड़ी आपत्ति के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज दिया. दरअसल आगरा जेल में रसूख नहीं चल पाने की वजह से विजय मिश्रा ने जेल बदलवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई. विजय मिश्रा के खिलाफ करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज हैं. जिसमें एक रिश्तेदार की जमीन हड़पने और सिंगर के यौन शोषण समेत कई मामले शामिल हैं. पिछले साल अगस्त महीने में गिरफ्तारी के बाद से विजय मिश्रा को आगरा जेल मे रखा गया है.